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Bareilly News: सुमित सक्सेना समेत तीन बदमाश जिला बदर, संबंधित थानों में पहुंचा डीएम का आदेश

Sun, 01 Mar 2026 03:51 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 01 Mar 2026 03:51 PM IST
सार

बरेली में डीएम ने तीन बदमाशों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश मिलते ही संबंधित थानों की पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 

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Three criminals including Sumit Saxena were banished from the district in Bareilly
सुमित सक्सेना और ताहिर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के इज्जतनगर इलाके में दहशत फैलाने वाले सुमित सक्सेना और सुमित यादव के साथ ही बहेड़ी के बदमाश ताहिर को प्रशासन ने जिला बदर करने का फरमान सुनाया है। डीएम का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने इनकी तलाश तेज कर दी है। तीनों को 24 घंटे के अंदर जिले से बाहर भेजा जाना है।

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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बहेड़ी निवासी ताहिर और इज्जतनगर के सुमित सक्सेना व सुमित यादव को जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया है। वीर सावरकर नगर निवासी सुमित सक्सेना पर मारपीट, धोखाधड़ी के कई मुकदमे हैं। पिस्टल दिखाकर धमकाना और जमीनों पर कब्जा करने के आरोप सुमित पर हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां हथियाने के भी मामले सुमित पर दर्ज हैं। सुमित यादव भी धोखाधड़ी आदि कई मामलों में नामजद रहा है। पुलिस की रिपोर्ट में भी सुमित यादव की गुंडागर्दी का जिक्र है।
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ताहिर पर तस्करी और धर्म परिवर्तन के मामले भी दर्ज 
बहेड़ी के भौना गांव निवासी ताहिर चर्चित बदमाश रहा है। उसके खिलाफ स्मैक तस्करी, धर्म परिवर्तन कराना, गुंडागर्दी व मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। हल्द्वानी निवासी चंद्रप्रकाश खंडूजा की जमीन पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कराने का भी आरोप है। ताहिर का पिता बड़े लला भी पुराना हिस्ट्रीशीटर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि छह माह की अवधि में अगर ये तीनों जिले में नजर आते हैं तो गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महीने में दो बार थाने में लगानी होगी हाजिरी
बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि बारादरी थाने से गुंडा एक्ट में चालान किए गए दो आरोपियों में से एक शाहनवाज उर्फ बबलू निवासी मोहल्ला जोगी नवादा को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत चार माह के लिए पाबंद किया गया है। उसे हर माह के प्रथम एवं तृतीय रविवार को थाने में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। दूसरे आरोपी अमन कश्यप निवासी हरुनगला को छह माह तक हर महीने के प्रथम एवं तृतीय रविवार को थाने पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

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