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Bareilly News: हाईकोर्ट का निर्णय आने से पहले नहीं होगा किराये की दरों में बदलाव

Wed, 25 Feb 2026 03:26 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 25 Feb 2026 03:26 AM IST
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There will be no change in rental rates until the High Court's decision is given.
बरेली। नगर निगम की संपत्तियों के नामांतरण और किराया निर्धारण को लेकर चल रहे विवाद का जल्द समाधान होता नहीं दिख रहा। गठित आठ सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष अपर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उच्च न्यायालय में लंबित वाद पर कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक दरों को घटाना या नियम बदलना विधिक रूप से उचित नहीं है।
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वहीं, पार्षद राजेश अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने तर्क दिया कि वर्तमान में लागू नामांतरण नीति के तहत प्रीमियम और किराया अत्यधिक है। सुझाव दिया कि सुपर ए से लेकर डी श्रेणी तक की दुकानों के किराये में 20 से 40 प्रतिशत तक की कमी की जानी चाहिए।
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साथ ही, उन्होंने उन दुकानदारों का किराया समायोजित करने की मांग भी उठाई जो पहले ही बढ़ी हुई दरों पर भुगतान कर चुके हैं। पार्षदों का कहना है कि एक ही मार्केट की दुकानों के नामांतरण में अत्यधिक प्रीमियम और किराया तय किया जा रहा है।
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निगम प्रशासन का कहना है कि वर्तमान दरें वर्ष 2015-16 के सर्किल रेट में 25 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की गई हैं। नई दुकानों की नीलामी न्यूनतम प्रीमियम से बोली के जरिए की जाती है, सीधे आवंटन नहीं होता।
बोर्ड बैठक के बाद चार पार्षद और चार अधिकारियों की कमेटी बनी थी। जिसमें पार्षद राजेश अग्रवाल, मुकेश सिंघल, गौरव सक्सेना, छंगामल मौर्य और अपर नगर आयुक्त, प्रभारी राजस्व, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और हाईकोर्ट के वकील शामिल रहे। बैठक में पार्षदों ने किराया श्रेणियों में कमी का सुझाव दिया था।
प्रस्तावित दरें सुपर ए श्रेणी में 40, ए श्रेणी में 35, बी श्रेणी में 30, सी श्रेणी में 25 और डी श्रेणी में 20 प्रतिशत रखने की मांग की। साथ ही जिन दुकानदारों ने नामांतरण कराकर नया किराया जमा कर दिया है उनके किराये में समायोजन की मांग भी उठाई गई थी।

अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय का कहना है कि प्रस्ताव संख्या 9/98/2 (25 अगस्त 2025) पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 5/71 (28 फरवरी 2024) में संशोधन के उद्देश्य से लाया गया है।
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