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साफ हो गई सड़क, थैंक्यू डीएम साहब
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
Updated Fri, 16 Sep 2016 01:34 AM IST
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साफ हो गया शाहमतगंज रोड
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जिलाधिकारी का डंडा चला तो शहामतगंज से लेकर सेटेलाइट तक सड़क के दोनों किनारे जाम लगाने वाले ट्रक हट गए। देर शाम तक करीब 40 ट्रक ट्रांसपोर्टनगर में शिफ्ट हो गए, उम्मीद है यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शहर में जाम लगा रहे इन ट्रकों को टीपीनगर भेजने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार से अभियान की शुरुआत की, जिसमें 10 ट्रकों का धारा 283 में चालान किया गया और तीन से आठ हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बीडीए कार्यालय में हुई बैठक में डीएम पंकज यादव ने बुधवार को साफ - साफ कह दिया था कि ट्रक मालिकों को काफी समय दे दिया, अब यह सामान्य तौर पर नहीं मान रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा और विकल्प नहीं है। इसी फैसले के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर बारह बजे के बाद सेटेलाइट के आसपास जाम लगाने वाले इन ट्रकों को हटाने का अभियान चलाया। जैसे ही ट्रक मालिकों और चालकों को चालान होने की जानकारी मिली, वैसे ही वह अपने ट्रकों को शहर से बाहर ले गए।
एसपी ट्रैफिक ओपी यादव ने बताया कि पहले फेज में शहामतगंज से लेकर सेटेलाइट होते हुए बैरियर टू तक ट्रक और भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे। बदायूं रोड तथा अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को सेटेलाइट से टीपीनगर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। फिलहाल इसी इलाके पर विशेष फोकस रखा गया है, हालांकि शहर के सीबीगंज, माधोबाड़ी तथा पुराने शहर में खड़े ट्रकों के खिलाफ भी अभियान चलता रहेगा।
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ये है धारा 283
यह धारा आईपीसी की है लेकिन कार्रवाई एमवी एक्ट में होती है। इसके अंतर्गत पांच हजार रुपये तक जुर्माना होता है। जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। अदालत से भी जुर्माना और तीन महीने से लेकर एक साल की सजा का प्रावधान है। यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह जुर्माना करे या फिर सजा। दोनों दंड का भी प्रावधान है।
एसपी ट्रैफिक से भी मिले ट्रांसपोर्टर
बरेली ट्रक एवं डंप डीलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना और उनके पदाधिकारियों ने एसपी ट्रैफिक से मिलकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि बिना परमिट और लाइसेंस के ट्रैक्टर ट्रालियां आ रहीं है, जिसके कारण शहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन पर रोक लगाई जाए। यह भी कहा कि शहर के अंदर वाहन को नो एंट्री एरिया में वाहनों की लोडिंग अन लोडिंग के लिए कुछ समय दिया जाए। हालांकि इस मामले में एसपी ट्रैफिक ने उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया।
‘दिन में शहर के अंदर किसी भी कीमत में ट्रकों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पहले धारा 283 में चालान होगा। तीन बार चालान होने के बाद एफआईआर तक कराई जा सकती है।’ ओपी यादव, एसपी ट्रैफिक
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बीडीए कार्यालय में हुई बैठक में डीएम पंकज यादव ने बुधवार को साफ - साफ कह दिया था कि ट्रक मालिकों को काफी समय दे दिया, अब यह सामान्य तौर पर नहीं मान रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा और विकल्प नहीं है। इसी फैसले के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर बारह बजे के बाद सेटेलाइट के आसपास जाम लगाने वाले इन ट्रकों को हटाने का अभियान चलाया। जैसे ही ट्रक मालिकों और चालकों को चालान होने की जानकारी मिली, वैसे ही वह अपने ट्रकों को शहर से बाहर ले गए।
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एसपी ट्रैफिक ओपी यादव ने बताया कि पहले फेज में शहामतगंज से लेकर सेटेलाइट होते हुए बैरियर टू तक ट्रक और भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे। बदायूं रोड तथा अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को सेटेलाइट से टीपीनगर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। फिलहाल इसी इलाके पर विशेष फोकस रखा गया है, हालांकि शहर के सीबीगंज, माधोबाड़ी तथा पुराने शहर में खड़े ट्रकों के खिलाफ भी अभियान चलता रहेगा।
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ये है धारा 283
यह धारा आईपीसी की है लेकिन कार्रवाई एमवी एक्ट में होती है। इसके अंतर्गत पांच हजार रुपये तक जुर्माना होता है। जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। अदालत से भी जुर्माना और तीन महीने से लेकर एक साल की सजा का प्रावधान है। यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह जुर्माना करे या फिर सजा। दोनों दंड का भी प्रावधान है।
एसपी ट्रैफिक से भी मिले ट्रांसपोर्टर
बरेली ट्रक एवं डंप डीलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना और उनके पदाधिकारियों ने एसपी ट्रैफिक से मिलकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि बिना परमिट और लाइसेंस के ट्रैक्टर ट्रालियां आ रहीं है, जिसके कारण शहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन पर रोक लगाई जाए। यह भी कहा कि शहर के अंदर वाहन को नो एंट्री एरिया में वाहनों की लोडिंग अन लोडिंग के लिए कुछ समय दिया जाए। हालांकि इस मामले में एसपी ट्रैफिक ने उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया।
‘दिन में शहर के अंदर किसी भी कीमत में ट्रकों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पहले धारा 283 में चालान होगा। तीन बार चालान होने के बाद एफआईआर तक कराई जा सकती है।’ ओपी यादव, एसपी ट्रैफिक