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Bareilly News: सालभर भी नहीं चला लैपटॉप, अब कंपनी को देना होगा दूसरा
Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
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बरेली। लेनोवो कंपनी का लैपटॉप सालभर भी ठीक से नहीं चल सका। अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को नया लैपटॉप, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।
चंद्रगुप्त पुरम कॉलोनी निवासी संदीप वर्मा ने 27 अगस्त 2023 को लेनोवो कंपनी का योगा स्लिम 7 प्रो लैपटॉप 66,805 रुपये में खरीदा था। लैपटॉप के जोड़ में समस्या आने के कारण संदीप द्वारा ईमेल के जरिये आठ जुलाई 2024 को कंपनी से शिकायत की गई। इसके बाद कई बार इंजीनियर आए और लैपटॉप के पार्ट्स भी बदले, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। इसके बाद लैपटॉप बदलने के लिए कंपनी को ईमेल भेजे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।
संदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर कर एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति, नया लैपटॉप और वाद खर्च दिलाने की मांग की थी। न्यायालय ने कंपनी को नवीनतम मॉडल का लैपटॉप या छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लैपटॉप की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये, जबकि वाद व्यय के दस हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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गैंगस्टर के दो आरोपी दोषमुक्त
बरेली। विशेष न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2004 में रामवीर और रामौतार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोप से रामवीर और रामौतार को दोषमुक्त कर दिया।
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चंद्रगुप्त पुरम कॉलोनी निवासी संदीप वर्मा ने 27 अगस्त 2023 को लेनोवो कंपनी का योगा स्लिम 7 प्रो लैपटॉप 66,805 रुपये में खरीदा था। लैपटॉप के जोड़ में समस्या आने के कारण संदीप द्वारा ईमेल के जरिये आठ जुलाई 2024 को कंपनी से शिकायत की गई। इसके बाद कई बार इंजीनियर आए और लैपटॉप के पार्ट्स भी बदले, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। इसके बाद लैपटॉप बदलने के लिए कंपनी को ईमेल भेजे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।
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संदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर कर एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति, नया लैपटॉप और वाद खर्च दिलाने की मांग की थी। न्यायालय ने कंपनी को नवीनतम मॉडल का लैपटॉप या छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लैपटॉप की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये, जबकि वाद व्यय के दस हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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गैंगस्टर के दो आरोपी दोषमुक्त
बरेली। विशेष न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2004 में रामवीर और रामौतार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोप से रामवीर और रामौतार को दोषमुक्त कर दिया।