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Bareilly News: हाईकोर्ट के आदेश पर तीन सगे भाइयों समेत चार के खिलाफ मुकदमे पर रोक

Sun, 31 May 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 31 May 2026 01:16 AM IST
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The High Court has stayed the trial against four people, including three brothers.
बरेली। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवासी सगे भाई तेजपाल, देवेंद्र, सतवीर और जयवीर के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाते हुए एफआईआर रद्द कर दी है। चारों के खिलाफ वर्ष 2022 में गैर इरादतन हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। चार्जशीट मिलने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। आरोपियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी और एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद छह मई 2026 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी। आरोपियों ने हाईकोर्ट का आदेश वकील के जरिये अपर सत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद अपर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को मामले को खत्म करने का आदेश दिया है।
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