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Bareilly News: करोड़ों की साइबर ठगी के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 12 Dec 2025 01:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 12 Dec 2025 01:58 AM IST
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बरेली। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामानंद ने करोड़ों रुपये की साइबर ठगी के आरोपी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी रोड नंबर एक निवासी दानिश खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपी को 22 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। उस पर उत्तर प्रदेश समेत बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु आदि राज्यों में लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले की विवेचना के दौरान सीबीगंज निवासी जुबैर, समीर उर्फ सलमान, अमन उर्फ अरशद और भमोरा निवासी दानिश के नाम भी प्रकाश में आए। रहपुरा निवासी दानिश खान ने पुलिस को बताया कि वह मजदूर पेशा और भोले-भाले लोगों को कुछ रुपये देकर उनके बैंक खाते खुलवाता था।
खातों के डेबिट कार्ड, यूपीआई समेत अन्य डिटेल अपना पास रखता था। इन्हीं बैंक खातों के जरिये वह ठगी करता था।
पुलिस ने आरोपी के पास से कई डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। उसने झारखंड के जामताड़ा निवासी विशाल का भी नाम लिया। आरोपी ने जमानत के लिए वकील के जरिये कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। संवाद
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साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले की विवेचना के दौरान सीबीगंज निवासी जुबैर, समीर उर्फ सलमान, अमन उर्फ अरशद और भमोरा निवासी दानिश के नाम भी प्रकाश में आए। रहपुरा निवासी दानिश खान ने पुलिस को बताया कि वह मजदूर पेशा और भोले-भाले लोगों को कुछ रुपये देकर उनके बैंक खाते खुलवाता था।
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खातों के डेबिट कार्ड, यूपीआई समेत अन्य डिटेल अपना पास रखता था। इन्हीं बैंक खातों के जरिये वह ठगी करता था।
पुलिस ने आरोपी के पास से कई डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। उसने झारखंड के जामताड़ा निवासी विशाल का भी नाम लिया। आरोपी ने जमानत के लिए वकील के जरिये कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। संवाद
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