फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Tauqeer Raza did not appear despite High Court order may be arrested

पेशी से एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हाजिर नहीं हुए तौकीर रजा, हो सकते हैं अरेस्ट

Wed, 27 Mar 2024 08:47 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 27 Mar 2024 08:47 PM IST
सार

साल 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
Tauqeer Raza did not appear despite High Court order may be arrested
मौलाना तौकीर रजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना तौकीर रजा खां बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। रजा ने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी लगवाई है। 

विज्ञापन

 
हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल, न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है।
विज्ञापन


साल 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वह बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने लेने से इंकार कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सेशन अदालत ने किया था तलब 
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। यहां बता दें कि साल 2010 के दंगों के मामले में सेशन अदालत ने उन्हें तलब किया और  हाजिर न होने पर उनका गैर जमानती वारंट जारी किया था।

एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर कोर्ट के निर्देश पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस विधि सम्मत तरीके से काम करेगी। मौलाना की सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड कुछ समय पहले ही पुलिस लाइन में आमद दर्ज करा चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed