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Bareilly News: न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तौकीर, हो सकती है गिरफ्तारी
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बरेली। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना तौकीर रजा खां बुधवार को कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। रजा ने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में अर्जी लगवाई है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल, न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है।
साल 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वह बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। यहां बता दें कि साल 2010 के दंगों के मामले में सेशन अदालत ने उन्हें तलब किया और हाजिर न होने पर उनका गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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मौलाना तौकीर रजा के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर कोर्ट के निर्देश पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस विधि सम्मत तरीके से सब काम करेगी। मौलाना की सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड कुछ समय पहले ही पुलिस लाइन में आमद दर्ज करा चुके हैं।
घुले सुशील चंद्रभान, एसएसपी
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हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल, न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है।
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साल 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वह बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। यहां बता दें कि साल 2010 के दंगों के मामले में सेशन अदालत ने उन्हें तलब किया और हाजिर न होने पर उनका गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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मौलाना तौकीर रजा के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर कोर्ट के निर्देश पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस विधि सम्मत तरीके से सब काम करेगी। मौलाना की सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड कुछ समय पहले ही पुलिस लाइन में आमद दर्ज करा चुके हैं।
घुले सुशील चंद्रभान, एसएसपी