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Bareilly News: नई टाउनशिप के लिए पांच गांवों में सर्वे पूरा
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बरेली। पीलीभीत रोड पर बीडीए की नई आवासीय योजना के लिए नौ गांवों की 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। पांच गांवों में बुधवार को आबादी क्षेत्र और धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया गया। इन्हें अधिग्रहण से बाहर रखा जाएगा।
बरकापुर, अड़पुरा जागीर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवादा कुर्मियान में बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार टीम के साथ पहुंचे। चिह्नित गाटों का भौतिक सत्यापन किया। किसानों को योजना की जानकारी दी। किसानों ने जमीन देने के लिए सहमति जाहिर की। बीडीए गाटा संख्या का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 28 मार्च को होने वाली बीडीए बोर्ड की बैठक में इसके अनुमोदन की उम्मीद है। अब दो दिनों में रूपापुर, आसपुर खूबचंद, कुमरा व कलापुर की जमीन का सर्वे होगा।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि अनुमोदन के बाद अधिग्रहण शुरू होगा। चिह्नित जमीन के बदले सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देकर कब्जा लिया जाएगा। इन गांवों में कम से कम 70 लाख और अधिकतम 2.40 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर का सर्किल रेट है। डीएम की ओर से मुआवजा तय किया जाएगा।
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किसान बोले- चिह्नित जमीन पर खेती करें या नहीं
सर्वे के दौरान किसानों ने बीडीए के सचिव से पूछा कि चिह्नित जमीन पर वे खेती करें या नहीं? इस पर बीडीए के सचिव ने कहा कि जब तक बैनामा नहीं हो जाता, तब तक खेती कर सकते हैं। बैनामे के दौरान अगर खेत में फसल है तो उसे काटने का मौका दिया जाएगा। ब्यूरो
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बरकापुर, अड़पुरा जागीर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवादा कुर्मियान में बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार टीम के साथ पहुंचे। चिह्नित गाटों का भौतिक सत्यापन किया। किसानों को योजना की जानकारी दी। किसानों ने जमीन देने के लिए सहमति जाहिर की। बीडीए गाटा संख्या का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 28 मार्च को होने वाली बीडीए बोर्ड की बैठक में इसके अनुमोदन की उम्मीद है। अब दो दिनों में रूपापुर, आसपुर खूबचंद, कुमरा व कलापुर की जमीन का सर्वे होगा।
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बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि अनुमोदन के बाद अधिग्रहण शुरू होगा। चिह्नित जमीन के बदले सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देकर कब्जा लिया जाएगा। इन गांवों में कम से कम 70 लाख और अधिकतम 2.40 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर का सर्किल रेट है। डीएम की ओर से मुआवजा तय किया जाएगा।
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किसान बोले- चिह्नित जमीन पर खेती करें या नहीं
सर्वे के दौरान किसानों ने बीडीए के सचिव से पूछा कि चिह्नित जमीन पर वे खेती करें या नहीं? इस पर बीडीए के सचिव ने कहा कि जब तक बैनामा नहीं हो जाता, तब तक खेती कर सकते हैं। बैनामे के दौरान अगर खेत में फसल है तो उसे काटने का मौका दिया जाएगा। ब्यूरो