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Bareilly: दहेज हत्या में छात्र नेता रहे मुदित प्रताप और उसके भाई को सात साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना भी
Fri, 20 Dec 2024 02:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2024 02:33 AM IST
सार
Bareilly News: छात्र नेता रह चुके मुदित प्रताप सिंह व उसके भाई अरुण प्रताप सिंह को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं।
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मुदित प्रताप सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में पहले सगे भाई की हत्या के मामले में जेल में वक्त काट चुके छात्र नेता मुदित प्रताप सिंह व उसके भाई अरुण प्रताप सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या चार ने दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मुरादाबाद के थाना बनियाठेर के गांव नगला निवासी विजयपाल सिंह ने रिपोर्ट कराई थी कि उनकी बेटी ममता की शादी 27 जून 1999 को बिशारतगंज थाने के गांव अतरछेड़ी निवासी संजय सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी उनकी बेटी को और दहेज लाने के लिए परेशान करने लगे। बताया कि 17 जून 2001 को जब उनका बेटा भंवरपाल अपनी बहन से मिलने पहुंचा तो पता लगा कि आरोपियों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है।
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इन दोनों को अब कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डीपी एक्ट की अन्य धाराओं में भी जुर्माना लगा है। कुल मिलाकर दोनों दोषियों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। मुदित चर्चित छात्र नेता रहा है। वह लंबे समय तक सपा की राजनीति कर चुका है और अब बसपा से जुड़ा बताया जा रहा है। उसकी पत्नी प्राची सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं।
दो अभियुक्तों की हो चुकी मौत
इस मामले में वादी पक्ष ने मुदित के पिता तिलक सिंह व भाई संजय सिंह को भी आरोपी बनाया था। करीब 25 साल बाद आए इस फैसले से पहले ही तिलक सिंह व संजय की मौत हो चुकी है। यहां बता दें कि मुदित प्रताप सिंह पर उनके एक भाई की हत्या का भी दोष सिद्ध हो चुका है।