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आदेश: सीओ को गैरजमानती वारंट तामील कराएं एसएसपी गोरखपुर
Sat, 04 Dec 2021 11:59 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 04 Dec 2021 11:59 PM IST
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पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विवेचना करने वाले सीओ के गवाही के न आने पर कोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी को उनका गैर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है।
बरेली के नवाबगंज के पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में विवेचक सीओ इंदुप्रभा सिंह की गवाही होनी है जो खजनी गोरखपुर में तैनात हैं।
कई तारीखों के बाद भी सीओ कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं लिहाजा उनका गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश अनिल सेठ ने गोरखपुर के एसएसपी को सीओ का वारंट तामील कराने के निर्देश दिए है।
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बरेली के नवाबगंज के पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में विवेचक सीओ इंदुप्रभा सिंह की गवाही होनी है जो खजनी गोरखपुर में तैनात हैं।
कई तारीखों के बाद भी सीओ कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं लिहाजा उनका गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश अनिल सेठ ने गोरखपुर के एसएसपी को सीओ का वारंट तामील कराने के निर्देश दिए है।
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