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Bareilly News: आबादी में ही चलेगी 13 पटाखा कारोबारियों की दुकानें
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बरेली। सौ फुटा और मिनी बाईपास के फिलहाल 13 पटाखा कारोबारियों की दुकान अब आबादी इलाके में ही चलेंगी। पिछले दिनों डीएम कोर्ट से जारी बहाली के आदेश पर अब कारोबारियों के निरस्त हुए लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं, निरस्त हुए छह अन्य लाइसेंस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।
27 अक्तूबर 2021 को जिला प्रशासन ने अग्निशमन और पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर सौ फुटा और मिनी बाईपास की 19 पटाखा दुकानों के थोक लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। वजह, आबादी के बीच पटाखा कारोबार से बड़े खतरे की आशंका जताई गई थी। लाइसेंस निरस्त होने के विरुद्ध कारोबारी हाईकोर्ट और कमिश्नर कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और कारोबारियों की सुनवाई के बाद कमिश्नर को संबंधित अपील पर सभी पक्षों को देखते हुए सम्यक विचार को कहा था। संबंधित दिशा-निर्देश पर कमिश्नर ने बीते साल दीपावली से पहले डीएम का आदेश निरस्त कर लाइसेंस तीन माह के लिए बहाल किए थे।
साथ ही, कमिश्नर ने विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर प्रदान करने, प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को दिए थे। लिहाजा प्रकरण फिर डीएम कोर्ट में पहुंचा। अग्निशमन और पुलिस विभाग से दोबारा रिपोर्ट मांगी गई और साक्ष्यों के आधार पर निरस्त हुए 19 लाइसेंस में में से 13 को बहाल करने का आदेश जारी किया।
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इनके बहाल हुए थोक लाइसेंस
भसीन ट्रेडर्स, सूद जी ट्रेडर्स, नवरंग ट्रेडर्स, केतन ट्रेडर्स, हितैशी ट्रेडर्स, सिंह ट्रेडर्स, साहिब ट्रेडर्स, खालसा ट्रेडर्स, महाकालेश्वर ट्रेडर्स, परविंदर ट्रेडर्स, अम्बे स्टोर, कपूर एंड संस, गुप्ता ट्रेडर्स का लाइसेंस बहाल हुआ है। बरेली फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णदेव का कहना है कि फैसले से पटाखा कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें न्याय पालिका पर भरोसा था। अधिकारियों ने निष्पक्षता से जांच की और फैसला दिया।
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27 अक्तूबर 2021 को जिला प्रशासन ने अग्निशमन और पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर सौ फुटा और मिनी बाईपास की 19 पटाखा दुकानों के थोक लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। वजह, आबादी के बीच पटाखा कारोबार से बड़े खतरे की आशंका जताई गई थी। लाइसेंस निरस्त होने के विरुद्ध कारोबारी हाईकोर्ट और कमिश्नर कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और कारोबारियों की सुनवाई के बाद कमिश्नर को संबंधित अपील पर सभी पक्षों को देखते हुए सम्यक विचार को कहा था। संबंधित दिशा-निर्देश पर कमिश्नर ने बीते साल दीपावली से पहले डीएम का आदेश निरस्त कर लाइसेंस तीन माह के लिए बहाल किए थे।
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साथ ही, कमिश्नर ने विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर प्रदान करने, प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को दिए थे। लिहाजा प्रकरण फिर डीएम कोर्ट में पहुंचा। अग्निशमन और पुलिस विभाग से दोबारा रिपोर्ट मांगी गई और साक्ष्यों के आधार पर निरस्त हुए 19 लाइसेंस में में से 13 को बहाल करने का आदेश जारी किया।
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इनके बहाल हुए थोक लाइसेंस
भसीन ट्रेडर्स, सूद जी ट्रेडर्स, नवरंग ट्रेडर्स, केतन ट्रेडर्स, हितैशी ट्रेडर्स, सिंह ट्रेडर्स, साहिब ट्रेडर्स, खालसा ट्रेडर्स, महाकालेश्वर ट्रेडर्स, परविंदर ट्रेडर्स, अम्बे स्टोर, कपूर एंड संस, गुप्ता ट्रेडर्स का लाइसेंस बहाल हुआ है। बरेली फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णदेव का कहना है कि फैसले से पटाखा कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें न्याय पालिका पर भरोसा था। अधिकारियों ने निष्पक्षता से जांच की और फैसला दिया।