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अब आरटीओ में भी पुराने नोट से जमा होगा टैक्स

Thu, 17 Nov 2016 01:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली Updated Thu, 17 Nov 2016 01:26 AM IST
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RTO will now collect the tax from the old notes
tax evasion
1000 और 500 रुपये के नोट बिजली और टेलीफोन बिल में जमा करने की छूट मिलने से बकाएदारों में जोश दिख रहा है। अब परिवहन विभाग भी गुरुवार से पुरानी करेंसी लेना शुरू करेगा। 
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एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि गुरुवार से लोग अपना बकाया और नया टैक्स 1000 और 500 नोट में जमा करा सकता है। बीएसएनएल लेखाधिकारी एएच खान और डीजीएम फाइनेंस रईस खां ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे बकाया बिल  जमा करा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिजली विभाग जिले भर में एक माह में औसतन 30-35 करोड़ रुपये का ही राजस्व जुटा पाता है। बंद हुए नोट बकायेदारों से लेने पर सप्ताह भर में 22 करोड़ रुपये जमा हो गए। इसी तरह बीएसएनएल ने करीब दस करोड़ रुपये जमा किए हैं। बिजली चीफ इंजीनियर राजकुमार अग्रवाल ने कहा है कि उपभोक्ता पुरानी करेंसी से 24 नवंबर तक बिल जमा करा सकते हैं। 
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