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Bareilly News: व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य
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बरेली। व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर 10 हजार तक का जुर्माना लगाया गया है। आरटीओ प्रशासन की ओर से जारी हुए आदेशों में अन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है।
सर्दियों की शुरूआत के साथ कोहरे भी अब बढ़ रहा है। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहनों की दृश्यता बढ़ाकर जीवन रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय मोटरयान नियमावली के तहत अनिवार्य भी है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में संचालित व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध इस संबंध में 11 जनवरी तक विशेष अभियान मंडल में चलेगा। ऐसे में मानकों के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना टेप के फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी नहीं होगा। संवाद
- यह होगी कार्रवाई...
0. पहली बार उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना, दो से तीन माह तक का कारावास और चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित।
0. पुनरावृत्ति होने पर छह माह का कारावास और 10 हजार तक का जुर्माना
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सर्दियों की शुरूआत के साथ कोहरे भी अब बढ़ रहा है। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहनों की दृश्यता बढ़ाकर जीवन रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय मोटरयान नियमावली के तहत अनिवार्य भी है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में संचालित व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध इस संबंध में 11 जनवरी तक विशेष अभियान मंडल में चलेगा। ऐसे में मानकों के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना टेप के फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी नहीं होगा। संवाद
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- यह होगी कार्रवाई...
0. पहली बार उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना, दो से तीन माह तक का कारावास और चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित।
0. पुनरावृत्ति होने पर छह माह का कारावास और 10 हजार तक का जुर्माना