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UP: आला हजरत खानदान के शीरान रजा के खिलाफ वसूली वारंट जारी, रकम जमा न करने पर होगी गिरफ्तारी

Wed, 22 May 2024 08:06 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 22 May 2024 08:06 PM IST
सार

निदा खान बरेली के आला हजरत खानदान की बहू रही हैं। शीरान रजा द्वारा तीन तलाक देने के बाद निदा खान ने उन पर हर्जे-खर्चे का मुकदमा किया था। इसमें अदालत ने 12 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह निदा खान को देने के आदेश दिए थे। 

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Recovery warrant issued against Sheeran Raza of Ala Hazrat family in Bareilly
निदा खान ने दर्ज कराया था मुकदमा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में आला हजरत खानदान के शीरान रजा के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया है। अदालत ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि शीरान रजा से 60 हजार रुपये वसूलकर जमा करे। अन्यथा शीरान को गिरफ्तार करके 12 जून तक अदालत में पेश करे।

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आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान ने शीरान रजा पर हर्जे-खर्चे का मुकदमा किया था। इसमें अदालत ने 12 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह निदा खान को देने के आदेश दिए थे। निदा ने अदालत में बताया कि बीते दिसंबर से शीरान ने कोई रुपया नहीं दिया। इसको लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए। अब अदालत ने शीरान के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया है। 
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आदेश में कहा गया है कि शीरान रजा खां से 60 हजार रुपये वसूलकर न्यायालय में जमा करें, पुलिस अन्यथा उसे गिरफ्तार कर 12 जून को अदालत में पेश करें। अब कोतवाली पुलिस को 12 जून तक शीरान से 60 हजार रुपये वसूल कर अदालत में जमा करने होंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। 

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कौन हैं निदा खान 
निदा खान बरेली के आला हजरत खानदान की बहू रही हैं। शीरान रजा द्वारा तीन तलाक देने के बाद निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बनाकर तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। 

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