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गर्भवती नहीं कर सकती है हज के लिए आवेदन, 3 साल के आवेदकों को रिजर्व कैटेगरी से अब नहीं मिलेगा लाभ
Sat, 15 Dec 2018 09:07 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 15 Dec 2018 09:07 PM IST
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हज यात्री
- फोटो : फाइल फोटो
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जो महिलाएं गर्भवती हैं वह हज के लिए आवेदन न करें। उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं तीन साल के आवेदकों को रिजर्व कैटेगरी से मिलने वाला लाभ अब नहीं मिलेगा। इसे इस साल खत्म कर दिया गया है।
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हज यात्रा की गाइड लाइन में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वह महिलाएं हज यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं। उनको हज यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने बताया कि जो आजमीन हज यात्रा के लिए पिछले तीन सालों से आवेदन करते आ रहे हैं उनको रिजर्व कैटेगरी का लाभ पहले मिल जाता था, परंतु इस बार से इस व्यवस्था का खत्म कर दिया गया है। अब इन आजमीन को भी नए सिरे से आवेदन करना होगा और कुरांदाजी (लाटरी) में नाम आने पर ही हज पर जा सकेंगे।
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समिति के प्रभारी मीडिया प्रभारी हाजी साकिब रजा खां ने कहा है कि कोई भी हज यात्री किसी भी जानकारी के लिए समिति के रोडवेज के सामने स्थित कार्यालय पर संपर्क कर सकता है।
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