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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त, वादी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

Fri, 31 Oct 2025 02:31 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 31 Oct 2025 02:31 AM IST
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POCSO Act accused acquitted, order to take action against plaintiff
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने शादी का झांसा देकर 16 साल की किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी बिथरी चैनपुर निवासी विशाल को दोषमुक्त करार दिया है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और कोर्ट में गलत बयानी करने वाली किशोरी की मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसको नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 26 दिसंबर 2024 को विशाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि दो साल पहले 20 जनवरी 2022 को विशाल उसकी 16 साल की बेटी को अपने घर ले गया। दोस्ती में फंसाकर और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद विशाल ने कई बार उसकी बेटी का यौन शोषण किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने जून 2025 में विशाल के खिलाफ आरोप तय करते हुए सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष किशोरी की आयु 16 साल से कम साबित करने में सफल रहा।
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रिपोर्ट दर्ज कराने वाली किशोरी की मां बयान से पलट गई। कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी की बात विशाल से चलाई थी। दिसंबर 2024 में विशाल के परिजनों ने रिश्ते से इन्कार कर दिया तो उसकी उनसे कहासुनी हो गई। इस बारे में पता लगने पर बेटी नाराज होकर घर से चली गई थी। मोहल्ले वालों के कहने पर उसने सादे कागज पर अंगूठा लगा दिया। तहरीर में क्या लिखा गया, उसको पता नहीं है? विशाल ने उसकी बेटी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया।
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किशोरी ने भी बयान में कहा कि विशाल ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया, न जान से मारने की धमकी दी। शादी से इन्कार करने पर नाराज होकर विशाल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। कोर्ट ने विशाल को दोषमुक्त करार देते हुए किशोरी की मां के खिलाफ बीएनएस की धारा 383 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है।
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