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कृषि भूमि को आकर्षक घोषित करने को लेकर शुल्क लेने में ‘चूक’

Sun, 29 Sep 2019 03:04 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 29 Sep 2019 03:04 AM IST
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फरीदपुर। कृषि भूमि को आकर्षक घोषित करने के लिए ली जाने वाली दो प्रतिशत रकम की जगह फरीदपुर तहसील में एक प्रतिशत ही लिए जाने का मामला पकड़ में आया है। एसडीएम विशु राजा ने 95 पत्रावलियों को खोज भी निकाला है जिसमें केवल एक प्रतिशत शुल्क ही लिया गया है। उन्होंने नोटिस जारी कर सभी से धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। शुल्क न जमा होने से करीब एक करोड़ राजस्व का नुकसान बताया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि को आकर्षक घोषित कराता है तो उसे एक प्रतिशत स्टाप और एक प्रतिशत न्याय शुल्क अदा करना पड़ता है। यह प्रावधान वर्ष 2016 से लागू किया गया था। कई उप जिला अधिकारी द्वारा एक प्रतिशत शुल्क लेकर वर्ष 2016 से कृषि भूमि को आकर्षक घोषित किया जाता रहा। इसमें न्याय शुल्क एक प्रतिशत नहीं लिया गया। यह शुल्क उस कृषि भूमि की सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन पर लिया जाता है। बताते हैं कि 2016 से लेकर अब तक 95 लोगों द्वारा आकर्षक घोषित कराया गया है। बताते हैं कि एसडीएम विशु राजा के सामने यह मामला आने पर एसडीएम ने 2016 से अब तक की फाइलों की तलाश शुरू कराई। कर्मचारियों को रिकॉर्ड रूम भेज कर फाइलों की सूची बनवाई तो लगभग 95 फाइलें ऐसी सामने आई हैं जिन पर न्यायालय शुल्क देय नहीं है। एसडीएम ने सभी को नोटिस भी जारी कहा कि न्यायालय शुल्क जमा नहीं होने पर कृषि भूमि जो आकर्षक घोषित की गई है वह निरस्त कर दी जाएगी। उधर, नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों ने न्याय शुल्क जमा करना शुरू भी कर दिया है।
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कृषि भूमि को आकर्षक घोषित कराने के लिए एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क और एक प्रतिशत फीस का प्रावधान है। लेकिन 95 लोगों ने एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है उनको नोटिस जारी किया गया है। - विशु राजा, एसडीएम फरीदपुर।
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