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Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म में एक को 10 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना
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बरेली। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट ने दोषी को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना किला क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने एक नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के ही संजू नाम के युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्रावली में साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क व जिरह और गवाहों को सुनने के बाद संजू को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में दो लोगों को पांच-पांच वर्ष कैद, जुर्माना भी
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर में दो लोगों को पांच-पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना आंवला के गांव नगरिया निवासी जसपाल और बदायूं के थाना उझानी के गांव देवरमई निवासी मनीराम गिरोहबंद अपराध में लिप्त थे। इनके खिलाफ भमोरा थाना पुलिस ने गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। अनुसूचित जाति की किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने जमानत खारिज कर दी है। आरोपी घटना के बाद चार साल तक फरार रहा। उसने दो माह पहले 26 जून को ही कोर्ट में सरेंडर किया था।
आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 10 में पढ़ने वाली किशोरी अपने पिता के निधन के बाद थाना क्षेत्र के ही एक गांव स्थित ननिहाल में रहती थी। 28 मार्च 2020 की रात आरोपी हरीश ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। 30 अगस्त को पुलिस ने किशोरी को खोजने के बाद उसके 161 के बयान दर्ज कराए। बयान में किशोरी ने जितेंद्र और सोनू के नाम भी लिए।
हरीश की फरारी के दौरान ही अगस्त 2020 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 26 जून 2024 को सरेंडर करने के बाद से आरोपी जेल में है। उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी। संवाद
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थाना किला क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने एक नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के ही संजू नाम के युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्रावली में साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क व जिरह और गवाहों को सुनने के बाद संजू को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में दो लोगों को पांच-पांच वर्ष कैद, जुर्माना भी
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर में दो लोगों को पांच-पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना आंवला के गांव नगरिया निवासी जसपाल और बदायूं के थाना उझानी के गांव देवरमई निवासी मनीराम गिरोहबंद अपराध में लिप्त थे। इनके खिलाफ भमोरा थाना पुलिस ने गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। अनुसूचित जाति की किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने जमानत खारिज कर दी है। आरोपी घटना के बाद चार साल तक फरार रहा। उसने दो माह पहले 26 जून को ही कोर्ट में सरेंडर किया था।
आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 10 में पढ़ने वाली किशोरी अपने पिता के निधन के बाद थाना क्षेत्र के ही एक गांव स्थित ननिहाल में रहती थी। 28 मार्च 2020 की रात आरोपी हरीश ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। 30 अगस्त को पुलिस ने किशोरी को खोजने के बाद उसके 161 के बयान दर्ज कराए। बयान में किशोरी ने जितेंद्र और सोनू के नाम भी लिए।
हरीश की फरारी के दौरान ही अगस्त 2020 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 26 जून 2024 को सरेंडर करने के बाद से आरोपी जेल में है। उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी। संवाद