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Bareilly News: मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, यह है मामला

Mon, 10 Jun 2024 07:31 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 10 Jun 2024 07:31 PM IST
सार

बरेली में मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर उनको पांच जुलाई को तलब किया है। 

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Non-bailable warrant issued against former Mirganj MLA Sultan Beg in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में तारीखों पर हाजिर न होने पर एसीजेएम (एमपी-एमएलए कोर्ट) शाम्भवी ने मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 

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वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी मोहम्मद आसिम ने 28 जनवरी 2022 में कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बिना अनुमति के जनसभा हुई है। मौके पर जाने पर पता चला कि 26 व 27 जनवरी 2022 को सपा कार्यालय में सभा हुई थी।
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सभा का आयोजन सुल्तान बेग की तरफ से किया गया था। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। साथ ही इससे महामारी फैलने की आशंका है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुल्तान बेग की तरफ से अदालत में मुकदमे को शासन द्वारा जारी गजट के आधार पर समाप्त किए जाने की याचना डाली गई।

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2022 में कायम किया गया मुकदमा 
इस पर विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त मुकदमा कोविड काल समाप्त होने के बाद 2022 में कायम किया गया है। साथ ही वाद की वापसी का अधिकार शासन को है। उन्होंने गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपी अदालत में बुलाने को कहा। 

इस मामले में लगातार तारीखें पड़ रही थीं। इसमें सोमवार यानी 10 जून की तारीख पड़ी। लेकिन पूर्व विधायक तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पांच जुलाई को सुल्तान बेग को अदालत में तलब किया है।

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