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बरेली में भी नाइट कर्फ्यू : रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, कक्षा 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद

Thu, 08 Apr 2021 10:16 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 08 Apr 2021 10:16 PM IST
सार

  • डीएम नितीश कुमार ने जारी किए आदेश 
  • डीएम ने सीडीओ और एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों संग वार्ता की
  • जिले में लगातार बढ़ रही कोविड मरीजों की संख्या 

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Night curfew in bareilly banned will be 9 to 6 o clock school-colleges from class one to 12 closed
नाइट कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर डीएम नितीश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार से रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल-कॉलेज भी अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिए हैं। 

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उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल के बाद परिस्थितियों के आधार पर आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि, स्कूलों को बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड नियमें के तहत कराने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम प्रमुख जनपदों के डीएम से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कोरोना संक्रमण की समीक्षा की थी। बरेली में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने पर डीएम ने शुक्रवार से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
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उन्होंने बताया कि कक्षा एक से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल-कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे, लेकिन परीक्षाएं या प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए कराई जा सक ती हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान स्टेट और नेशलन हाईवे पर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं, दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। 
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रात्रि कालीन ड्यूटी करने वाले सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र के कार्मिकों को आवागमन में छूट रहेगी। इनका परिचयपत्र ही पास के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे अथवा एयरपोर्ट आने-जाने वालों को टिकट दिखाने पर नहीं रोका जाएगा। पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। औद्योगिक कारखाने भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे, इनके कर्मियों को रात्रिकालीन शिफ्ट के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने के साथ ही कक्षा एक से 12 तक की सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के आदेश दिए हैं। 20 अप्रैल के बाद परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। - नितीश कुमार, डीएम

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