फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Municipal Corporation will give notice to 45 thousand house owners for recovery of outstanding tax

Bareilly: बकाया टैक्स की वसूली के लिए 45 हजार भवन स्वामियों नोटिस देगा नगर निगम, बकायेदारों का सूची बनाई

Mon, 19 Feb 2024 07:03 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 19 Feb 2024 07:03 PM IST
सार

नगर निगम के सर्वेक्षण में 45 हजार से ऐसे बकायेदार सामने आए हैं, जिन्होंने बार बार तगादा करने के बाद भी टैक्स अदा नहीं किया। इनसे बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। 

विज्ञापन
Municipal Corporation will give notice to 45 thousand house owners for recovery of outstanding tax
बरेली नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में नगर निगम के 45 हजार भवन स्वामियों पर 22 करोड़ रुपये बकाया है। वसूली के लिए अब अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी है। नोटिस मिलने के 14 दिन बाद भी अगर बकाया टैक्स जमा नहीं किया तो भी भवन को सील कर दिया जाएगा।

विज्ञापन


नगर निगम के सर्वेक्षण में 45 हजार से ऐसे बकायेदार सामने आए हैं, जिन्होंने बार बार तगादा करने के बाद भी टैक्स अदा नहीं किया। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स कम दिया है। इन सभी पर 15 हजार रुपये से अधिक का बकाया है। कुछ बकायेदार डबल आईडी वाले भी सामने आए हैं। इनके प्रकरण अलग से निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 
विज्ञापन


मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र का कहना है कि भवनों का जो सर्वे किया गया उसको लेकर जल्द ही अंतिम सूची को प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने सारी तैयारी कर ली है। बकायेदारों पर अब सख्ती होगी। नगर निगम को 31 मार्च तक 68 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य पूरा करना है। अब तक 44 करोड़ रुपये वसूल हो चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सिर्फ 20 प्रतिशत भवन स्वामी ही दे रहे हैं नियमित कर
शहर में केवल प्रतिशत लोग ही नियमित टैक्स अदा कर रहे हैं। यूपी में यह सबसे कम औसत है। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 1,46,000 भवन में हैं। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। कर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि टैक्स देने की आदत डालनी चाहिए ताकि शहर का विकास होगा। 

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि अगर 31 मार्च तक आप अपना टैक्स अदा नहीं करते हैं तो 12 प्रतिशत का ब्याज जुड़ जाएगा। इसे कोई कम नहीं कर पाएगा। इसलिए समय पर टैक्स अदा करें। अगर किसी के बिल मे कोई त्रुटि है तो तो प्रार्थना पत्र के साथ आंशिक भुगतान करें और त्रुटि दूर हो जाएगी। त्रुटि दूर होने पर अवशेष टैक्स जमा करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed