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बिग बाजार का आटा मिस ब्रांड, नमूना फेल
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
Updated Sat, 03 Sep 2016 01:08 AM IST
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एडीएम सिटी ने बिग बाजार में बिकने वाले चने का आटा मिस ब्रांड और नमूना फेल पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना ठोक दिया है। जुर्माने की राशि पंद्रह दिन के अंदर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। समय से जुर्माना अदा न करने पर 14 फीसदी ब्याज भी अदा करनी होगी।
पिछले साल एफएसडीए टीम को शिकायत मिली थी कि बिग बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के सामान के नाम पर लोकल सामान पैक करके बेचा जा रहा है। यह शिकायत चने के आटा की जांच रिपोर्ट में सही मिली। यहां पर बिना ब्रांड का चने का आटा मिला। जिसका नमूना लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से इसे मिस ब्रांड और फेल बताया गया। जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। इसीलिए इसका मुकदमा एडीएम सिटी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
एडीएम सिटी ने दोनों पक्षों को सुना। बिग बाजार के वकील के तर्क को एडीएम सिटी आलोक कुमार ने नामंजूर कर दिया। सरकारी वकील के तर्क और प्रयोगशाला के साक्ष्य के आधार पर चना के मिलावटी आटा के की पुष्टि होने पर एक लाख का जुर्माना ठोका गया है। जिले में मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने मिलावट खोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ उनके अदालतों में लंबित मामलों को निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं।
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पिछले साल एफएसडीए टीम को शिकायत मिली थी कि बिग बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के सामान के नाम पर लोकल सामान पैक करके बेचा जा रहा है। यह शिकायत चने के आटा की जांच रिपोर्ट में सही मिली। यहां पर बिना ब्रांड का चने का आटा मिला। जिसका नमूना लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से इसे मिस ब्रांड और फेल बताया गया। जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। इसीलिए इसका मुकदमा एडीएम सिटी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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एडीएम सिटी ने दोनों पक्षों को सुना। बिग बाजार के वकील के तर्क को एडीएम सिटी आलोक कुमार ने नामंजूर कर दिया। सरकारी वकील के तर्क और प्रयोगशाला के साक्ष्य के आधार पर चना के मिलावटी आटा के की पुष्टि होने पर एक लाख का जुर्माना ठोका गया है। जिले में मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने मिलावट खोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ उनके अदालतों में लंबित मामलों को निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं।
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