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बरेली बवाल: मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में हुई पेशी
Tue, 11 Nov 2025 06:29 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 11 Nov 2025 06:29 PM IST
सार
बरेली बवाल के मामले में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। अब कोर्ट में 26 नवंबर को उसकी पेशी होगी।
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बरेली बवाल: आरोपी मौलाना तौकीर रजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की बरेली बवाल के मामले में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब उसकी 26 नवंबर को पेशी होगी। सुरक्षा कारणों से मौलाना की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराई जा रही है।
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बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक के मामले में पांच थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई थीं। बवाल के सात मामलों में मौलाना तौकीर रजा आरोपी है। नामजदों में 105 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मौलाना तौकीर रजा को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसकी न्यायिक हिरासत को इससे पहले भी दो बार बढ़ाया जा चुका है।
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जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी
बवाल के मामले में प्रेमनगर, बारादरी, कोतवाली, किला और कैंट थानों में दर्ज मामलों में आरोपियों की पेशी अलग-अलग अदालतों में हो रही है। सात नवंबर को मौलाना ने वकील के जरिये कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मौलाना के वकील अब उसकी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।
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