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Bareilly News: गला काटकर की थी विवाहिता की हत्या, पति और सास-ससुर दोषी करार

Wed, 05 Feb 2025 02:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 02:23 AM IST
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Married woman was murdered by slitting her throat, husband and mother-in-law found guilty
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने गड़ासे से गला काटकर विवाहिता की हत्या के मामले में मृतका के पति और सास-ससुर को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने तीन माह में सुनवाई पूरी की है।
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देवरनियां थाने के वार्ड नंबर आठ मोहल्ला गौटिया निवासी मुसब्बर ने दो मई 2024 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उसने अपनी बहन फराह की शादी दो साल पहले नवाबगंज थाने के जयनगर गांव निवासी मकसद अली के साथ की थी। फराह के ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर एक मई को मुसब्बर, उसके पिता साबिर और मां मसीतन ने शाम चार बजे गड़ासे से गला काटकर फराह की हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद नवंबर में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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अभियोजन की ओर से आठ गवाह और 18 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मकसद अली, साबिर और मसीतन को दोषी करार दिया है। तीनों को सजा सुनने के लिए छह फरवरी की तिथि तय की है। संवाद
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पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कुमार मयंक ने पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भोजीपुरा थाने के गांव सुरला का रहने वाला रजनीश 27 दिसंबर 2024 को नाबालिग को ले गया था। किशोरी के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाद में किशोरी को तलाश लिया। आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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