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आज रात से लॉकडाउन के प्रतिबंध हो जाएंगे लागू
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बाजार में पसरा सन्नाटा।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
11,12 को बगैर रोस्टर के सड़क के दोनों ओर खुलेंगी किराना-दवा की दुकानें
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10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई तक लॉकडाउन के प्रतिबंध रहेंगे लागू
कार्यालय, मार्केट बंद रहने के साथ टैंपो सहित सभी निजी वाहनों के संचालन पर रहेगी बंदिश
बरेली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के दस जुुलाई की रात दस से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध कड़ाई से लागू करने के फैसले के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तय किया है कि 11 और 12 जुलाई को सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं वाली दुकानें खुलेंगी। इन दोनों दिन इन दुकानों पर दिशा के आधार वाला रोस्टर लागू नहीं रहेगा। इसके अलावा रोडवेज का संचालन होगा मगर ई-रिक्शा, टैंपो सहित दूसरे निजी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। शासन से देर शाम आदेश आने के बाद डीएम ने सभी अधिकरियों को अलर्ट कर दिया है।
शासन ने कोरोना सहित संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि 11 और 12 जुलाई को सभी बाजार, हॉट, सभी कार्यालय, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल किराना, दवा, फल-सब्जी सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं वाली दुकानें-प्रतिष्ठान खुलेंगे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अभी दिशा के आधार पर दुकानें खोलने के लिए दिन तय कर रखे हैं लेकिन 11 और 12 जुलाई को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए यह रोस्टर निष्प्रभावी रहेगा। यानी सड़क-गली के दोनों ओर ये दुकानदार दोनों दिन दुकानें खोल सकेंगे। डीएम नितीश कुमार का कहना है कि 11 व 12 जुुलाई को दोनों ही दिन आपातकालीन वाहनों के अलावा ई-रिक्शा, टैंपो सहित अन्य निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।
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परसाखेड़ा सहित अन्य इंडस्ट्रियल एरिया में होंगे काम
शासन की गाइड लाइंस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया संचालित रहेंगे। डीएम ने बताया कि इस आदेश के बाद परसाखेड़ा सहित दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए उद्योगों का संचालन होता रहेगा। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
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सेतु निगम सहित दूसरे प्रोजेक्ट भी रहेंगे जारी
इस लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद शासन ने सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी सहित दूसरी कार्यदायी संस्थाओं के चल रहे कामों को यथावत चालू रखने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि सेतु निगम के शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
‘10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाएगा। इन दोनों दिन केवल आवश्यक सेवाएं और दुकानें ही खुलेंगी।’ - नितीश कुमार, डीएम
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10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई तक लॉकडाउन के प्रतिबंध रहेंगे लागू
कार्यालय, मार्केट बंद रहने के साथ टैंपो सहित सभी निजी वाहनों के संचालन पर रहेगी बंदिश बरेली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के दस जुुलाई की रात दस से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध कड़ाई से लागू करने के फैसले के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तय किया है कि 11 और 12 जुलाई को सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं वाली दुकानें खुलेंगी। इन दोनों दिन इन दुकानों पर दिशा के आधार वाला रोस्टर लागू नहीं रहेगा। इसके अलावा रोडवेज का संचालन होगा मगर ई-रिक्शा, टैंपो सहित दूसरे निजी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। शासन से देर शाम आदेश आने के बाद डीएम ने सभी अधिकरियों को अलर्ट कर दिया है।
शासन ने कोरोना सहित संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि 11 और 12 जुलाई को सभी बाजार, हॉट, सभी कार्यालय, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल किराना, दवा, फल-सब्जी सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं वाली दुकानें-प्रतिष्ठान खुलेंगे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अभी दिशा के आधार पर दुकानें खोलने के लिए दिन तय कर रखे हैं लेकिन 11 और 12 जुलाई को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए यह रोस्टर निष्प्रभावी रहेगा। यानी सड़क-गली के दोनों ओर ये दुकानदार दोनों दिन दुकानें खोल सकेंगे। डीएम नितीश कुमार का कहना है कि 11 व 12 जुुलाई को दोनों ही दिन आपातकालीन वाहनों के अलावा ई-रिक्शा, टैंपो सहित अन्य निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।
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परसाखेड़ा सहित अन्य इंडस्ट्रियल एरिया में होंगे काम
शासन की गाइड लाइंस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया संचालित रहेंगे। डीएम ने बताया कि इस आदेश के बाद परसाखेड़ा सहित दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए उद्योगों का संचालन होता रहेगा। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
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सेतु निगम सहित दूसरे प्रोजेक्ट भी रहेंगे जारी
इस लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद शासन ने सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी सहित दूसरी कार्यदायी संस्थाओं के चल रहे कामों को यथावत चालू रखने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि सेतु निगम के शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं।‘10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाएगा। इन दोनों दिन केवल आवश्यक सेवाएं और दुकानें ही खुलेंगी।’ - नितीश कुमार, डीएम