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Bareilly News: हत्या में चचेरे भाई समेत दो को उम्रकैद

Fri, 04 Aug 2023 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 04 Aug 2023 01:56 AM IST
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Life imprisonment to two including cousin in murder
बरेली। हत्या में चचेरे भाई समेत दो लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने किया।
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घटना थाना बारादरी के खुर्रम गौटिया इलाके की है। मृतक के पिता राम किशोर गुप्ता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके दो बेटे अभिमन्यु गुप्ता व शिवम गुप्ता कचहरी में चाय की दुकान चलाते हैं। दोनों खुर्रम गौटिया इलाके में किराये पर रहते हैं। वहीं, पड़ोस में वादी का भतीजा हिमांशु गुप्ता भी किराये पर रहता है। नौ सितंबर 21 को रात के आठ बजे हिमांशु वादी के छोटे बेटे शिवम को बड़े बेटे अभिमन्यु के सामने से लेकर कहीं गया। काफी देर होने पर अभिमन्यु ने हिमांशु के घरवालों से पूछा। उन्होंने बताया कि शिवम के साथ घूमने गया है।

वादी के बेटे का कुछ पता नहीं चला। वह वापस भी नहीं आया। उसका मोबाबल भी बंद हो गया। रिपोर्ट में वादी ने कहा कि उसका कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा है। इन लोगों का हिमांशु के घर आना जाना है। वादी को डर है कि इन लोगों ने वादी के बेटे शिवम को गायब कर हत्या कर दी। पुलिस ने हिमांशु गुप्ता और एक शख्स कमल वाल्मीकि के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने कुल 11 गवाह पेश किए। अदालत ने हिमांशु और कमल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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