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Bareilly News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 02 Jun 2025 02:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Jun 2025 02:37 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a girl, fined Rs 50,000
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी झुंडे भारती को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उसके दो सगे भाइयों सुरेश व नंद किशोर को भी तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने पीड़िता के माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी।
शाही थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने परिचित झुंडे भारती और उसके सगे भाई सुरेश व नंद किशोर भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह 25 मार्च 2022 को अपनी पत्नी के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ते में झुंडे भारती का घर पड़ता है। वहां से गुजरा तो बच्ची के चीखने की आवाज आई। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो झुंडे भारती उसकी दो साल की बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। वह खून में लथपथ थी। इसी दौरान सुरेश व नंद किशोर भी आ गए। दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और नौ साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने झुंडे भारती को दुष्कर्म और उसके दोनों भाइयों को बच्ची के माता-पिता को धमकी देने का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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