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Bareilly News: हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
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बरेली। हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धर्मपाल ने लिखाई गई रिपोर्ट में कहा कि 18 मार्च 2011 को उनका भाई जय प्रकाश कस्बा में घरेलू सामान लेने गया था। रात नौ बजे तक वह घर नहीं लौटा तो वह पड़ोसी हरीकिशन के साथ उसकी तलाश करते हुए पनवड़िया पहुंच गए। वहां मनोहर मिला और घबराकर बोला कि आपका भाई जयपाल मेरे साथ बाइक से आ रहा था।
गांव के बाहर सड़क पर पनवड़िया के सुरेंद्र व ख्याली ने मेरी बाइक रोककर जयपाल को उतार लिया और उसे खेतों की ओर ले गए हैं। इसके बाद तीनों जय प्रकाश को खोजते हुए खेतों की ओर गए तो चीखने की आवाज आई। टाॅर्च जलाकर देखा तो ख्याली, सुरेंद्र व दो अन्य व्यक्ति नदी की ओर भाग रहे थे। जय प्रकाश जख्मी पड़ा था। बाद में उसकी मौत हो गई।
अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने मनोहर को बरी कर दिया। सुरेंद्र व ख्याली को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धर्मपाल ने लिखाई गई रिपोर्ट में कहा कि 18 मार्च 2011 को उनका भाई जय प्रकाश कस्बा में घरेलू सामान लेने गया था। रात नौ बजे तक वह घर नहीं लौटा तो वह पड़ोसी हरीकिशन के साथ उसकी तलाश करते हुए पनवड़िया पहुंच गए। वहां मनोहर मिला और घबराकर बोला कि आपका भाई जयपाल मेरे साथ बाइक से आ रहा था।
गांव के बाहर सड़क पर पनवड़िया के सुरेंद्र व ख्याली ने मेरी बाइक रोककर जयपाल को उतार लिया और उसे खेतों की ओर ले गए हैं। इसके बाद तीनों जय प्रकाश को खोजते हुए खेतों की ओर गए तो चीखने की आवाज आई। टाॅर्च जलाकर देखा तो ख्याली, सुरेंद्र व दो अन्य व्यक्ति नदी की ओर भाग रहे थे। जय प्रकाश जख्मी पड़ा था। बाद में उसकी मौत हो गई।
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अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने मनोहर को बरी कर दिया। सुरेंद्र व ख्याली को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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