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करमपुर चौधरी बवाल प्रकरण.. पुलिस ने 46 लोगों के खिलाफ लगाई चार्जशीट, 28 बाकी

Thu, 04 Jun 2020 02:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2020 02:26 AM IST
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Karampur Chaudhary Bawal Case: Police chargesheet 46 people, 28 left
मारपीट - फोटो : अमर उजाला

छह अप्रैल को हुई थी घटना, लाठीचार्ज के दौरान गिरकर घायल हुए थे एएसपी

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बरेली। लॉकडाउन का पालन कराने करमपुर चौधरी गांव पहुंची चीता पुलिस से मारपीट करने के बाद छह अप्रैल को गांव के सैकड़ों लोग बैरियर वन चौकी पर इकट्ठा हो गए थे। यहां उन्होंने हंगामा करते हुए सिपाहियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था। इस दौरान 45 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। वहीं आरोपी प्रधान पति समेत सात के खिलाफ रासुका की भी तैयारी है।
इज्जतनगर क्षेत्र के करमपुर चौधरी गांव में छह अप्रैल को लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे चीता पुलिस के दो सिपाहियों ने मस्जिद के पास बैठकर ताश खेल रहे कुछ लोगों को लाठी फटकार कर भगा दिया था। इस बीच एक युवक को पीटा भी गया था। बाद में सिपाही उसे बाइक पर बैठाकर चौकी लेकर आने लगे तो लोगों ने इसका विरोध किया। सिपाही नहीं माने तो गांव से लोगों की भीड़ आकर बैरियर वन चौकी पर इकट्ठा हो गई थी। यहां जमकर हंगामा करते हुए उन्होंने सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की थी। करीब ढाई सौ लोगों की भीड़ के हंगामा करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था।
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मौके पर एएसपी अभिषेक वर्मा, एसपी सिटी रवींद्र सिंह व अन्य कई थानों की फोर्स भी पहुंच गई थी। गांव में भी लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया था। मौके से गांव के प्रधान पति तसब्बुर खान समेत 46 लोगों को पुलिस ने उठाया था। इनमें महिलाएं भी थीं। साथ ही अन्य करीब दो सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब दो दिन पहले पुलिस ने इस मामले में 46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अभी अन्य 28 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। पुलिस के मुताबिक प्रधान पति समेत सात आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने के लिए प्रशासन को पत्र भी लिखा जाएगा।
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करमपुर चौधरी मामले में 26 को जमानत मिली

बरेली। लॉकडाउन के दौरान इज्जतनगर के गांव करमपुर चौधरी में पुलिस पार्टी पर हमले के आरोपी 26 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने किया।

इस घटना की रिपोर्ट 6 अप्रैल 2020 को लिखाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकी बैरियर वन के सामने लॉकडाउन के दौरान निर्देशाें के पालन के लिए पुलिस बल के कुछ सदस्यों को भेजा गया था। उन लोगों ने चौकी पर आकर बताया कि करमपुर चौधरी गांव में ताहिर खां के मकान के आगे 20 से 25 लोग जुटे हुए थे। मना करने पर कुछ लोग हाथापाई करने लगे। एक व्यक्ति को पुलिस दल के सदस्यों ने पकड़ लिया उसे भी लोगों ने जबरदस्ती छुड़ा लिया। दोपहर दो बजे दो सौ लोगाें की भीड़ ने चौकी बैरियर वन पर पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुपेंद्र भडाना ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि सभी अभियुक्त बीती 7 अप्रैल से जेल में हैं। कोर्ट ने शाहरुख, राशिद, मोहम्मद वारिस, हनीफ, उवैश, मैसर अली, मोहम्मद जुबैर, आसिम, शाकिर, नासिर समेत 26 लोगाें की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। संवाद
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