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Bareilly News: किशोर न्याय बोर्ड का आदेश निरस्त, बाल अपचारी को जमानत

Sat, 25 Jul 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 25 Jul 2026 12:09 AM IST
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Juvenile Justice Board's order set aside; juvenile offender granted bail.
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र सिंह ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को निरस्त करते हुए बाल अपचारी को जमानत पर उसकी मां के संरक्षण में देने का आदेश दिया है। बाल अपचारी दिसंबर 2025 से बाल सुधार गृह में है। उस पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का आरोप है। संबंधित मामले के अन्य आरोपियों का जमानत मिल चुकी है।
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आठ अगस्त 2024 को फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जयेंद्र के घर में घुसकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। इस मामले में बाल अपचारी समेत आकाश, पंकज, प्रभु दयाल को नामजद कराया गया था। मामले के अन्य आरोपियों को उच्च न्यायालय और अपर सत्र अदालत से जमानत मिल चुकी है। बाल अपचारी की संरक्षण जमानत याचिका को किशोर न्याय बोर्ड ने 30 मार्च 2026 को निरस्त कर दिया था। किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को उसने अपर सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 28 दिन की कैद
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी निवासी शिवम गंगवार को बृहस्पतिवार को 28 दिन की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। नवाबगंज थाना पुलिस ने शिवम गंगवार को 29 अक्तूबर 2019 को पहुचा सेमीखेड़ा के पास से 40 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पांच साल छह माह 11 दिन चली सुनवाई के दौरान उसने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की अपील की थी।
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48.23 लाख हड़पने के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अभय श्रीवास्तव ने शहर की महिला व्यापारी से 48.23 लाख रुपये हड़पने के आरोपी सुपारी कारोबारी गुजरात के जिला अहमदाबाद के थाना नवरंगपुरा निवासी नंदन पडालिया की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की विवेक विहार कॉलोनी निवासी सुधा गुप्ता ने पांच मई को चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि सुधा की फर्म ने नंदन और कमलेश की फर्म से सुपारी खरीदने के लिए 48.23 लाख रुपये का भुगतान किया था। रुपये लेने के बाद नंदन की फर्म ने सुपारी नहीं भेजी।

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बिजली चोरी में दोषी महिला पर आठ हजार रुपये जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंद ने बिजली चोरी के मामले में दोषी प्रेमनगर थाना के नरकुलागंज की निवासी सीमा रानी पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन जेल में रहना होगा। सीमा रानी के घर पर विद्युत निगम की प्रवर्तन टीम ने 31 जनवरी 2015 को बिजली चोरी पकड़ी थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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