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Bareilly News: कोर्ट में कमजोर पैरवी से अपराधियों का छूटना ठीक नहीं

Wed, 14 May 2025 03:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 May 2025 03:14 AM IST
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It is not right for criminals to be released due to weak advocacy in court
बरेली। अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने संबंधितों को चेताया कि कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण अपराधियों का छूटना सही स्थिति नहीं है। निर्देश दिए कि जिन मामलों में सरकार का पक्ष हारता है उनमें निर्धारित समय में अपील जरूर की जाए।
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एनडीपीएस संबंधित मामलों की समीक्षा में पाया कि सम्मन के सापेक्ष तामीला कम है। उन्होंने तामीला को बढ़ाने के निर्देश दिए। गैंगस्टर एक्ट में छूटे मामलों को फिर से देखने और उनकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। अगर कोई साक्षी तामीला के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसके बयान वीडियो क्रांफ्रेंस के जरिये कराए जाएं।
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महिला और बाल अपराध संबंधी मामलों में पूरी गंभीरता बरती जाए। बैठक में एडीएम नगर सौरभ दुबे, एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह समेत जेल अधीक्षक केंद्रीय करागार, जेलर जिला जेल, डीजीसी व एडीजीसी आदि मौजूद रहे। संवाद
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