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हाउस टैक्स में छूट चाहिए तो जुलाई तक जमा कर दें
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : demo photo
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जुलाई में दस फीसदी, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर में 7.5 तो इसके बाद मिलेगी पांच फीसदी की छूट
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बरेली। अगर आपका हाउस टैक्स बकाया है तो जुलाई तक जमा कर दें। कोरोना को देखते हुए नगर निगम की ओर से आपको दस फीसदी की छूट दी जाएगी। अगस्त, सितंबर और अक्तूबर में जमा करने पर साढ़े सात फीसदी और बाकी के महीनों में पांच फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा।
मेयर उमेश गौतम ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के काम धंधे सब बंद रहे। लोग हाउस टैक्स में छूट की लगातार मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए ही यह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मेयर ने कहा कि करदाताओं की मांग पर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके मई, जून और जुलाई में साढ़े सात प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत छूट देने की मांग रखी। अधिकारियों ने इसके लिए मंजूरी दे दी। शहर के करदाताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इधर नगर निगम के कर विभाग ने पचास हजार से ऊपर के बकाएदारों की सूची तैयार कर ली है। इन सभी से कर वसूली का अभियान चलाया जाएगा।
मेयर उमेश गौतम ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के काम धंधे सब बंद रहे। लोग हाउस टैक्स में छूट की लगातार मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए ही यह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मेयर ने कहा कि करदाताओं की मांग पर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके मई, जून और जुलाई में साढ़े सात प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत छूट देने की मांग रखी। अधिकारियों ने इसके लिए मंजूरी दे दी। शहर के करदाताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इधर नगर निगम के कर विभाग ने पचास हजार से ऊपर के बकाएदारों की सूची तैयार कर ली है। इन सभी से कर वसूली का अभियान चलाया जाएगा।
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