फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   If you want exemption in house tax then submit it by July

हाउस टैक्स में छूट चाहिए तो जुलाई तक जमा कर दें

Tue, 01 Jun 2021 01:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jun 2021 01:08 AM IST
विज्ञापन
If you want exemption in house tax then submit it by July
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : demo photo

जुलाई में दस फीसदी, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर में 7.5 तो इसके बाद मिलेगी पांच फीसदी की छूट

विज्ञापन
बरेली। अगर आपका हाउस टैक्स बकाया है तो जुलाई तक जमा कर दें। कोरोना को देखते हुए नगर निगम की ओर से आपको दस फीसदी की छूट दी जाएगी। अगस्त, सितंबर और अक्तूबर में जमा करने पर साढ़े सात फीसदी और बाकी के महीनों में पांच फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा।

मेयर उमेश गौतम ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के काम धंधे सब बंद रहे। लोग हाउस टैक्स में छूट की लगातार मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए ही यह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मेयर ने कहा कि करदाताओं की मांग पर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके मई, जून और जुलाई में साढ़े सात प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत छूट देने की मांग रखी। अधिकारियों ने इसके लिए मंजूरी दे दी। शहर के करदाताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इधर नगर निगम के कर विभाग ने पचास हजार से ऊपर के बकाएदारों की सूची तैयार कर ली है। इन सभी से कर वसूली का अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed