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Bareilly News: 11 तक पंजीकरण नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

Wed, 08 Apr 2026 03:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 08 Apr 2026 03:43 AM IST
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If you don't register by 11th, your license will be cancelled.
बरेली। कृषि रक्षा विभाग की ओर से सभी कीटनाशक विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस पोर्टल) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। यदि निर्धारित तिथि तक पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित विक्रेता का कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) की ओर से यह निर्देश मिले हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालित इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विभाग की ओर से पूर्व में भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक कई विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है।
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अब अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। सभी कीटनाशक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह 11 अप्रैल तक अपना पंजीकरण पोर्टल पर अवश्य करा लें। पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रेता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.ipms.gov.in पर जाकर लॉगइन/रजिस्ट्रेशन विकल्प के माध्यम से साइन अप कर सकते हैं।
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नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी फर्म का विवरण भरने पर एक आईडी जनरेट होगी। इसे जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए विक्रेता जिला कार्यालय के कीटनाशी लाइसेंस पटल सहायक से संपर्क कर सकते हैं।
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