{"_id":"6ae268b0f8c33b241d04fac4","slug":"if-taxes-are-not-paid-within-90-days-the-outstanding-amount-and-interest-will-be-added-bareilly-news-c-4-bly1015-997159-2026-10-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: 90 दिन में टैक्स नहीं चुकाया तो फिर जुड़ेगा बकाया और ब्याज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: 90 दिन में टैक्स नहीं चुकाया तो फिर जुड़ेगा बकाया और ब्याज
विज्ञापन
बरेली। नगर निगम की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में आवेदन करने के बाद टैक्स जमा करने में देरी की तो ब्याज माफी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब तक 14,283 शहरवासियों ने आवेदन किया है। इनमें से 10,863 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 3,362 आवेदन प्रक्रिया में हैं। योजना के तहत निर्धारित 90 दिनों में पूरा टैक्स जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा बकाया और ब्याज की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी।
नगर निगम में 15 अगस्त से चल रही ओटीएस योजना के तहत अब तक 31.41 करोड़ रुपये की डिमांड का निस्तारण हुआ है। इसमें 8.69 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है। योजना के तहत आवासीय भवनों के 11,087 और व्यावसायिक भवनों के 866 आवेदन मिले हैं। वहीं, 2,330 आवेदन आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों से संबंधित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2.50 करोड़ और ऑनलाइन माध्यम से 17.52 लाख रुपये जमा हुए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 45 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 150 करोड़ रुपये कर बकाया है।
--
ओटीएस में आवेदन करने के बाद 90 दिन के भीतर पूरा टैक्स जमा करना होगा, अन्यथा बकाया और ब्याज पहले की तरह हो जाएगा। - पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर निगम में 15 अगस्त से चल रही ओटीएस योजना के तहत अब तक 31.41 करोड़ रुपये की डिमांड का निस्तारण हुआ है। इसमें 8.69 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है। योजना के तहत आवासीय भवनों के 11,087 और व्यावसायिक भवनों के 866 आवेदन मिले हैं। वहीं, 2,330 आवेदन आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों से संबंधित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2.50 करोड़ और ऑनलाइन माध्यम से 17.52 लाख रुपये जमा हुए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 45 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 150 करोड़ रुपये कर बकाया है।
विज्ञापन
ओटीएस में आवेदन करने के बाद 90 दिन के भीतर पूरा टैक्स जमा करना होगा, अन्यथा बकाया और ब्याज पहले की तरह हो जाएगा। - पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
विज्ञापन