Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा फरार घोषित, अदालत ने तीसरी बार जारी किया गैरजमानती वारंट
मौलाना तौकीर रजा के मामले में सोमवार को जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताकर उन्हें फरार घोषित कर दिया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को जिला जज की अदालत ने फरार घोषित किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही तीसरी बार गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
एडीजे कोर्ट से बरेली में 2010 के दंगों के मास्टरमाइंड घोषित मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार गैरजमानती वारंट जारी हो चुके हैं। सोमवार को जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई होनी थी।
डीजीसी सुनीत कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर के पेश नहीं होने पर अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। उधर, आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी ने बताया कि मौलाना तौकीर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह कोर्ट में हाजिर होंगे।
ये है कानूनी प्रक्रिया
विधि विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट जब किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित करता है तो पुलिस को 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाता है। इसे संबंधित शख्स के दरवाजे पर चस्पा कर पुलिस को मुनादी करनी होती है। माह भर में आरोपी के न मिलने पर 83 (कुर्की) का नोटिस चस्पा किया जाता है। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर मौलाना तौकीर रजा पेश नहीं हुए तो अदालत उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर सकती है।
एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, उसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा। अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है, उसका अवलोकन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।