Lok Sabha Elections: चुनाव में कोई भी लालच दे या अनुचित दबाव बनाए... तो इन नंबरों पर करें शिकायत
बदायूं जिले की सभी विधानसभाओं और जिला स्तर में चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है।
विस्तार
लोकसभा चुनाव में कोई किसी को लोभ लालच दे रहा है या फिर किसी पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। वह कंट्रोल रूम में शिकायत करे तो 30 मिनट के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा। जिले में बिसौली, बदायूं, बिल्सी, सहसवान, दातागंज और शेखूपुर विधानसभा हैं। जिले की सभी विधानसभाओं और जिला स्तर में चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। इसका नंबर 7505389289 व 7505395940 पर भी कॉल की जा सकती है।
24 घंटे सक्रिय रहेंगे कंट्रोल रूम
जिले की सभी विधानसभा में एक-एक कंट्रोल रूम बनाया गया। प्रत्येक विधानसभा में सुबह छह से दोपहर दो बजे तक, दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तीन शिफ्ट में टीम काम करेंगी। तीनों शिफ्ट में दो-दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
बदायूं विधानसभा के कंट्रोल रूम- 9258915266
शेखूपुर विधानसभा के कंट्रोल रूम- 9258915266
बिल्सी विधानसभा के कंट्रोल रूम- 9454415855
दातागंज विधानसभा के कंट्रोल रूम- 8923233776
बिसौली विधानसभा के कंट्रोल रूम- 9258094272
सहसवान विधानसभा के कंट्रोल रूम- 9454415854
व्हाट्सएप पर करें शिकायत
एसडीएम कल्पना जायसवाल ने बताया कि बिसौली क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने संबंधी शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 05834-359150 एवं व्हाट्सएप नम्बर 9258094272 पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त सूचना का स्रोत गुप्त रखा जाएगा।
डीईओ/ डीएम मनोज कुमार ने बताया कि सभी विधानसभाओं में कंट्रोल रूम बनाए गए है, अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो संबंधित नंबरों पर शिकायत की जा सकती है।
भड़काऊ पर्चे छापने पर प्रिटिंग प्रेस संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा कि अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री या पर्चे आदि प्रकाशित किए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। एडीएम वित्त डॉ. वैभव शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पर्चे आदि प्रकाशित नहीं करा सकता। जिसे भी प्रचार सामग्री छपवानी है उसे निर्धारित प्रारूप पर घोषण पत्र देना होगा।
प्रकाशित सामग्री के साथ यह भी सूचना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी देंगे कि कितनी सामग्री प्रकाशित हुई व उसका कितना मूल्य है। सभी मुद्रक व प्रकाशक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री जिसका मुद्रण कराया जा रहा है उसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कितनी संख्या में सामग्री प्रकाशित की जा रही है यह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए।निर्देश दिए कि प्रत्याशियों के घोषणा पत्र के बगैर प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया तो कार्रवाई की जाएगी।