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Bareilly News: जंक्शन पर रील बनाई तो रेल एक्ट की धाराओं में होगी कार्रवाई

Mon, 17 Jul 2023 01:37 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 17 Jul 2023 01:37 AM IST
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If a reel is made at the junction, action will be taken under the sections of the Rail Act.
बरेली। जंक्शन पर रील बनाना अब भारी पड़ेगा। सुरक्षा-संरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ और जीआरपी ऐसे लोगों की निगरानी करेंगी। जंक्शन पर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रील बनाकर वायरल करने वालों पर रेल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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इधर, रील बनाने के मामले काफी बढ़े हैं। युवा स्टंट करते हुए कभी रेल ट्रैक पर तो कभी ट्रेन के दरवाजे पर लटककर रील बनाते हैं। कई बार रील बनाने के दौरान हादसे भी हो रहे हैं। पिछले दिनों बरेली जंक्शन की कुछ रील भी सामने आई थीं। रेलवे ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का मानना है कि वायरल रील्स को देखकर दूसरे युवा और किशोर भी स्टंट करने के लिए प्रेरित होते हैं। बरेली में जंक्शन, कैंट, सिटी और इज्जतनगर रेलवे स्टेशन हैं। रेल कोच कैफे भी है। यहां भी नियम तोड़ते हुए रील बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं।जंक्शन व ट्रैक पर पेट्रोलिंग के दौरान आरपीएफ, जीआरपी की टीमें अब रील बनाने वालों पर भी नजर रखेंगी।
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इंस्पेक्टर आरपीएफ अभिषेक बिजारिणयां ने बताया कि जंक्शन पर रील बनाना प्रतिबंधित है। ऐसे लोगों की निगरानी शुरू की गई है जो नियम तोड़कर जंक्शन पर रील बनाकर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं।
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