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Bareilly News: आईसीएल के निदेशक को दो निवेशकों के लौटाने होंगे 36.99 लाख

Thu, 19 Jun 2025 02:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jun 2025 02:18 AM IST
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ICL director will have to return Rs 36.99 lakh to two investors
बरेली। उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने दो परिवादों पर सुनवाई के बाद रूप किशोर गोला की फर्म को निवेशकों को 36.99 लाख रुपये के साथ वाद व्यय और क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है। निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोपी आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड का निदेशक काफी समय से जेल में है।
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शहर की स्टेट बैंक विक्रमादित्यपुरी कॉलोनी निवासी सपना गुप्ता ने गोला की फर्म में निवेश किया था। तय समय सीमा के बाद भी उनको रुपया नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली। उन्होंने वाद व्यय और मानसिक क्षति के लिए भी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान की मांग की थी। सुनवाई के बाद आयोग ने निदेशक को आदेश दिया है कि वह सपना गुप्ता को 14.76 लाख रुपये के साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 25 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। कंपनी को अदायगी तिथि से अब तक छह फीसदी ब्याज भी देना होगा।
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दूसरा परिवाद रमेश चंद्र का है। उन्होंने भी गोला की कंपनी में निवेश किया था। परिपक्वता तिथि के बाद भी रुपये नहीं मिले तो उन्होंने उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली। आयोग ने सुंनवाई के बाद निदेशक आरके गोला को आदेश दिया है कि वह 22,20,779 रुपये के साथ ही मानसिक क्षति के लिए 25 और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिन के भीतर निवेशक को भुगतान करे। संवाद
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