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Bareilly News: आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति को तीन साल की कैद

Wed, 10 Jun 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 10 Jun 2026 12:47 AM IST
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Husband sentenced to three years' imprisonment for abetting suicide
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया निवासी शिवम शर्मा को मंगलवार को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवम की मां और मृतका की सास प्रमिला देवी को बरी कर दिया है।
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भुता थाना क्षेत्र के गांव भगनापुर निवासी सर्वेश कुमार ने सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसने अपनी बहन पिंकी शर्मा की शादी 20 जून 2018 को शिवम के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद पिंकी का पति शिवम, सास प्रमिला देवी और देवर अरुण शर्मा पिंकी को प्रताड़ित करने लगे।
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21 जनवरी 2021 को ससुरालियों ने पिंकी को जहर खिला दिया। उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने शिवम और प्रमिला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षाें को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रतिमा को दोषमुक्त करार दिया, जबकि शिवम को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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घरेलू हिंसा के मामले में एसीजेएम का आदेश निरस्त
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने घरेलू हिंसा और अनुदोष मामले में एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन के आदेश को निरस्त कर दिया। महिला की याचिका पर पुन: सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है।
किला थाना क्षेत्र के रामपुर रोड आनंद विहार कॉलोनी निवासी नसीमा अंसारी ने अपने पति बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज के गांव मुडसरा निवासी मोहम्मद शादाब समेत जाकिर हुसैन, सुहैल और समरीन के खिलाफ घरेलू हिंसा का वाद दायर किया था। उसने कहा था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया है।
उसके दो संतानें हैं। उनके पालन-पोषण की समस्या है। सुनवाई के बाद एसीजेएम ने 30 अप्रैल 2025 को नसीमा का वाद निरस्त कर दिया। इसके विरोध में नसीमा ने अपर सत्र न्यायालय की शरण ली। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसीजेएम का आदेश निरस्त करते हुए याचिका पर पुन: सुनवाई का आदेश दिया है।
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मुरादाबाद निवासी एनडीपीएस का आरोपी फरार घोषित

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने लंबे समय से कोर्ट में हाजिर न होने वाले एनडीपीएस के आरोपी मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा के मोहल्ला कानूनगोयान किले वाली मस्जिद निवासी इमरान को मंगलवार को फरार घोषित कर दिया। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। इमरान को जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से 13 नवंबर 2013 को नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जनवरी 2018 से वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहा।

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बिजली चोरी में दोषी महिला पर चार हजार रुपये जुर्माना



बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंदन ने बिजली चोरी में दोषी हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे के वार्ड नंबर आठ निवासी जायरा को चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 15 दिन जेल में रखने का आदेश दिया है। जायरा के घर विद्युत निगम की चेकिंग टीम ने आठ अगस्त 2018 को बिजली चोरी पकड़ी थी। उसके खिलाफ विजिलेंस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जायरा को दोषी करार देते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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