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Bareilly News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने दहेज हत्या के दोषी पति देवरनियां थाना क्षेत्र के रिछा कस्बे के मस्जिद चौराहा निवासी राकेश को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। जुर्माने की 75 फीसदी राशि मृतका के मायके वालों को दी जाएगी।
देवरनियां निवासी सुंदर लाल ने तीन जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके भाई चंद्रपाल ने दो साल पहले अपनी बेटी सुमन की शादी राकेश के साथ की थी। चंद्रपाल पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। राकेश और उसके परिजन और दहेज की मांग कर रहे थे। रिश्तेदारों के साथ पंचायत में कई बार समझाने के बाद भी सुमन के ससुराल वाले नहीं माने। दो जून को ससुराल वालों ने सुमन की हत्या कर दी।
विवेचना के बाद पुलिस ने राकेश के खिलाफ अक्तूबर 2017 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और आठ साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने राकेश को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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देवरनियां निवासी सुंदर लाल ने तीन जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके भाई चंद्रपाल ने दो साल पहले अपनी बेटी सुमन की शादी राकेश के साथ की थी। चंद्रपाल पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। राकेश और उसके परिजन और दहेज की मांग कर रहे थे। रिश्तेदारों के साथ पंचायत में कई बार समझाने के बाद भी सुमन के ससुराल वाले नहीं माने। दो जून को ससुराल वालों ने सुमन की हत्या कर दी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने राकेश के खिलाफ अक्तूबर 2017 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और आठ साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने राकेश को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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