Bareilly News: एक साल तक ब्याज के बिना जमा कर सकेंगे गृहकर, नगर निगम ने शहरवासियों को दी राहत
नगर निगम ने गृहकर की बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे नगर निगम के सीमा क्षेत्र में 2.33 लाख करदाताओं को राहत मिलेगी।
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बरेली में नगर निगम ने कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। अब बकाया धनराशि पर मासिक के बजाय वार्षिक ब्याज लगेगा। बिल जारी होने के बाद एक साल तक शहरवासी ब्याज के बिना टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।
नगर निगम के सीमा क्षेत्र में 2.33 लाख करदाता हैं। बिल जारी होने के बाद नगर निगम हर माह एक प्रतिशत ब्याज बढ़ाता था। इससे उपभोक्ता को जारी हुए बिल और जमा की गई रकम में अंतर दिखने पर असमंजस और कई बार हंगामे की स्थिति बनती थी। अब निगम ने बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब हर माह एक फीसदी के बजाय सालाना 12 प्रतिशत ब्याज एक साथ जुड़ेगा।
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पुरानी व्यवस्था हुई बहाल
दरअसल, बिल जारी होने के बाद उसका भुगतान नहीं करने पर हर महीने एक प्रतिशत ब्याज जोड़ने की शुरुआत नगर निगम ने बीते वर्ष से ही की थी। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। बिल और भुगतान की रकम में अंतर होने पर कई बार करदाताओं ने भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए। अब पुरानी वार्षिक ब्याज प्रणाली को फिर लागू कर दिया गया है।
इससे करदाताओं को मासिक आधार पर ब्याज की गणना की उलझन से मुक्ति मिल गई है। अगर किसी उपभोक्ता का पांच हजार रुपये कर बनता है और बिल जारी होने के बाद वह इसे जमा नहीं कर पाता है तो हर माह एक फीसदी ब्याज देना होता था। अब उपभोक्ताओं की जेब का बोझ कम हुआ है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि करदाताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि संग्रह की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। हर माह ब्याज के आर्थिक दबाव से मुक्ति मिलने से अब शहरवासी बकाया कर का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।