फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   House tax can be deposited without interest for one year in Bareilly

Bareilly News: एक साल तक ब्याज के बिना जमा कर सकेंगे गृहकर, नगर निगम ने शहरवासियों को दी राहत

Mon, 22 Sep 2025 11:59 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 22 Sep 2025 11:59 AM IST
सार

नगर निगम ने गृहकर की बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे नगर निगम के सीमा क्षेत्र में 2.33 लाख करदाताओं को राहत मिलेगी। 

विज्ञापन
House tax can be deposited without interest for one year in Bareilly
नगर निगम बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में नगर निगम ने कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। अब बकाया धनराशि पर मासिक के बजाय वार्षिक ब्याज लगेगा। बिल जारी होने के बाद एक साल तक शहरवासी ब्याज के बिना टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।

विज्ञापन


नगर निगम के सीमा क्षेत्र में 2.33 लाख करदाता हैं। बिल जारी होने के बाद नगर निगम हर माह एक प्रतिशत ब्याज बढ़ाता था। इससे उपभोक्ता को जारी हुए बिल और जमा की गई रकम में अंतर दिखने पर असमंजस और कई बार हंगामे की स्थिति बनती थी। अब निगम ने बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब हर माह एक फीसदी के बजाय सालाना 12 प्रतिशत ब्याज एक साथ जुड़ेगा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- राहत: जीएसटी की नई दरें लागू... सस्ती होंगी ये दवाएं, कार-फ्रिज और किराना सामान की भी घटेंगी कीमतें
विज्ञापन
विज्ञापन


पुरानी व्यवस्था हुई बहाल 
दरअसल, बिल जारी होने के बाद उसका भुगतान नहीं करने पर हर महीने एक प्रतिशत ब्याज जोड़ने की शुरुआत नगर निगम ने बीते वर्ष से ही की थी। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। बिल और भुगतान की रकम में अंतर होने पर कई बार करदाताओं ने भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए। अब पुरानी वार्षिक ब्याज प्रणाली को फिर लागू कर दिया गया है।

इससे करदाताओं को मासिक आधार पर ब्याज की गणना की उलझन से मुक्ति मिल गई है। अगर किसी उपभोक्ता का पांच हजार रुपये कर बनता है और बिल जारी होने के बाद वह इसे जमा नहीं कर पाता है तो हर माह एक फीसदी ब्याज देना होता था। अब उपभोक्ताओं की जेब का बोझ कम हुआ है। 

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि करदाताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि संग्रह की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। हर माह ब्याज के आर्थिक दबाव से मुक्ति मिलने से अब शहरवासी बकाया कर का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed