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ऋण अदायगी नहीं तो गारंटर से होगी वसूली

Tue, 23 Jan 2018 08:25 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Tue, 23 Jan 2018 08:25 PM IST
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Vikas nigam to take back loan amount from guaranter
education loan
स्वरोजगार की स्थापना और शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को ऋण अदायगी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों से तत्काल ऋण वापसी के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं नोटिस के साथ गारंटर को भी निर्देशित किया जा रहा है कि वे लोन जमा कराने के प्रयास करें, नहीं तो उनकी संपत्ति को भी सीज कराने की प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। 
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पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए वित्त एवं विकास निगम से टर्मलोन, मार्जिन मनी और शैक्षणिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत तमाम लोगों को कर्ज प्रदान किया गया। इसमें अधिकांश लोन लेने वाले लोग अदायगी को लेकर संजीदा नहीं हैं। ऐसे ही बकायादारों को निगम ने चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम लिमिटेड की जिला प्रबंधक रेखा गुप्ता की ओर से इन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे लोगों को पिछड़ा वर्ग कार्यालय विकास भवन में लोन अदायगी के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि वसूली के लिए बकायेदारों को नोटिस के साथ ही गांरटरों से ऋण अदायगी कराने के लिए कहा गया है। न होने की दशा में उनकी संपत्तियों को भी सीज किए जाने की प्रक्रिया होगी, जिसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे।
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