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Bareilly News: गैंगस्टर को चार साल की कैद, जुर्माना भी

Fri, 15 Aug 2025 02:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 02:49 AM IST
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Gangster sentenced to four years imprisonment and fine
बरेली। विशेष अदालत (गैंगस्टर) ने बृहस्पतिवार को लूटपाट और डकैती की घटना करने वाले सुभाषनगर निवासी गैंगस्टर को चार साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वर्ष 2002 में सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बिरिया नारायणपुर निवासी बदमाश बिल्लू ने चाकू दिखाकर मंजू भार्गव की सोने की चेन लूट ली थी। बिल्लू को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। सुभाषनगर पुलिस ने बिल्लू और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बिल्लू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। गगन कुमार भारती की विशेष अदालत (गैंगस्टर) में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने दो गवाह पेश किए थे। अदालत ने बिल्लू को गैंगस्टर का दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया। ब्यूरो
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