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फ्लैट न देने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हर्जाना
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बरेली। कीमत लेने के बावजूद तय समय में फ्लैट न देेने पर फोरम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया।
नार्थ सिटी की रहने वाली शालिनी शर्मा ने फोरम में अर्जी देकर कहा कि मैसर्स होराईजन डेवलपिंग प्राईवेट लिमिटेड ने गांव करगैना में रिहाइशी फलैट बनाने के लिए विज्ञापन देकर प्रचार प्र्रसार कराया। परिवादिनी ने होराइजन नवजीवन के नाम से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक कराया और पचास हजार रुपए का चेक एडवांस दिया । कुल कीमत 15 लाख 38 हजार चार सौ पांच रूपए बताई गई। परिवादिनी ने कहा कि उसने 14 अक्तूबर 2013 से 17 मार्च 2017 के बीच में 12 लाख 92 हजार दौ सौ साठ रुपये का नगद भुगतान किया, लेकिन फ्लैट नहीं दिया गया। फोरम ने होराईजन कंपनी को परिवादिनी की रकम मय ब्याज के साथ वापस करने और पांच हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश किया। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के भी देने के आदेश दिए।
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नार्थ सिटी की रहने वाली शालिनी शर्मा ने फोरम में अर्जी देकर कहा कि मैसर्स होराईजन डेवलपिंग प्राईवेट लिमिटेड ने गांव करगैना में रिहाइशी फलैट बनाने के लिए विज्ञापन देकर प्रचार प्र्रसार कराया। परिवादिनी ने होराइजन नवजीवन के नाम से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक कराया और पचास हजार रुपए का चेक एडवांस दिया । कुल कीमत 15 लाख 38 हजार चार सौ पांच रूपए बताई गई। परिवादिनी ने कहा कि उसने 14 अक्तूबर 2013 से 17 मार्च 2017 के बीच में 12 लाख 92 हजार दौ सौ साठ रुपये का नगद भुगतान किया, लेकिन फ्लैट नहीं दिया गया। फोरम ने होराईजन कंपनी को परिवादिनी की रकम मय ब्याज के साथ वापस करने और पांच हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश किया। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के भी देने के आदेश दिए।
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