फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Four men convicted of attempted murder were sentenced to three years' imprisonment and released on condition of good conduct.

Bareilly News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन-तीन साल की कैद, नेकचलनी की शर्त पर हुए रिहा

Thu, 06 Nov 2025 02:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 02:02 AM IST
विज्ञापन
Four men convicted of attempted murder were sentenced to three years' imprisonment and released on condition of good conduct.
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-छह) तबरेज अहमद ने गैर इरादतन जानलेवा हमला करने के चार दोषियों को मंगलवार को तीन-तीन साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, तीन साल तक नेकचलनी की शर्त पर उनको रिहा करने का आदेश दिया। दोषियों में बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव ढकौरा निवासी पिता-पुत्र (मेवाराम-छोटेलाल) और दो सगे भाई (मेवाराम-सेवाराम) और रिश्तेदार सुरेश शामिल हैं।
विज्ञापन

चारों आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2017 में गांव के विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने गैर इरादतन जानलेवा हमला करने की धारा में आरोप तय कर चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। चारों आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से दोषियों को परिवीक्षा के आधार पर रिहा करने की मांग की। अभियोजन की ओर से भी इसका विरोध नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए दोषियों को परिवीक्षा के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed