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मास्क न लगाने और थूकने पर पड़ेगा जुर्माना

Sun, 24 May 2020 10:28 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 24 May 2020 10:28 PM IST
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fine without mask
बरेली। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना को लेकर शासकीय नियमावली का उल्लंघन करना अब आसान नहीं होगा। रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही तात्कालिक रूप से जुर्माना लगाने का काम भी शुरू हो गया है। एसएसपी ने पुलिस को आदेश दिया है कि अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना डालें।
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लॉकडाउन उल्लंघन में धारा 188 के तहत रिपोर्ट का प्रावधान है। कुछ समय पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर बिना मॉस्क लगाए घूमने, यहां वहां थूकने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार भी पुलिस को दे दिया गया है। अब शासन ने इस तरह के बढ़ते मामलों में चालान करने का फंडा निकाला है, ताकि जुर्माने से लोगों में नियम पालन के प्रति रुझान बढ़े और राजस्व भी जुटाया जा सके। एसएसपी शैलेश पांडेय ने चालान बुकलेट सभी सीओ व कोतवाल को भेजी हैं।
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तीसरी बार पकड़ने में पांच गुना जुर्माना
एसएसपी ने बताया कि पहली या दूसरी बार बिना मॉस्क या सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पकड़े जाने पर सौ रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह तीसरी बार कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा। इसी क्रम में ज्यादा बार पकड़े जाने पर और जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल हाथ से काटकर मौके पर ही जुर्माने की रसीद दी जाएगी। एसएसपी के मुताबिक रिपोर्ट की कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। शासन स्तर से और कड़ी सजा का प्रावधान आया तो वह भी इसमें शामिल किया जाएगा।
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