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ध्वस्तीकरण के आदेश फाइलों में दबा दिए

Tue, 28 Jun 2016 12:59 AM IST
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली। Updated Tue, 28 Jun 2016 12:59 AM IST
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अगर किसी को बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान, दुकान, कांपलेक्स या कालोनी का निर्माण कराना है तो बीडीए में इसके अलग तरीके हैं। संबंधित जेई को बताकर निर्माण शुरू करा दो। जब 70 फीसदी निर्माण पूरा हो जाए तो उसका चालान होगा। फिर नोटिस और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके बाद सील। फिर भी पार्टी लाइन पर नहीं आई तो ध्वस्तीकरण के आदेश। हालांकि ये आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगा। अमल में आने से पहले अवैध निर्माणकर्ता कंपाउंडिंग का आवेदन कर अपने अवैध निर्माण को बचा सकता है। 
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 पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. शशांक विक्रम सिंह के कार्यकाल में मिनी बाईपास पर चार, सौ फुटा रोड पर दो, बड़ा बाईपास पर छह, मॉडल टाउन रोड पर तीन, ईसाईयों की पुलिया पर एक, कुतुबखाना मार्केट, सिविल लाइन, ठिरिया निजावत खां, नकटिया समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में 40 से ज्यादा अवैध निर्माण चिह्नित कर चालान, सील और नोटिस भेजने के बाद इनके ध्वस्तीकरण के आदेश हुए। लेकिन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सिर्फ तीन कालोनियों तक सीमट गई। ज्यादातर आदेश फाइलों में दब गए। हालांकि सचिव गरिमा यादव के उपाध्यक्ष पद पर चार्ज संभालने के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई में तेजी आई है और 15 निर्माण सील भी किए जा चुके हैं लेकिन ध्वस्तीकरण फिर भी नहीं हो पा रहा।  
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कोट
बिना नक्शा स्वीकृत कराए किए जाने वाले निर्माण पर हर हाल में सख्ती होगी। 15 अवैध निर्माण सील किए जा चुके हैं। रमजान के बाद पुराने मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।
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- गरिमा यादव, प्रभारी उपाध्यक्ष बीडीए 
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