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बुजुर्ग किसान का फावड़े से सिर काटकर दफनाने वाले को फांसी की सजा

Thu, 07 Apr 2022 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 07 Apr 2022 01:24 AM IST
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Death sentence to the one who buried the elderly farmer's head with a shovel
जेल जाता हत्यारोपी रूपकिशोर। संवाद - फोटो : BADAUN
बदायूं। डेढ़ साल पहले 65 वर्षीय किसान नत्थूलाल का फावड़े से सिर धड़ से अलग कर उसे दफनाने के वाले को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने फांसी की सजा सुनाई है। बुजुर्ग किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हत्यारोपी को अपना जीन पाइप (सिंचाई को प्लास्टिक का बना पाइप) देने से मना कर दिया था।
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वारदात 21 सितंबर 2020 की रात बिल्सी थाने के गांव दीननगर शेखपुर में हुई। उस रात 65 वर्षीय किसान नत्थूलाल गांव के ही नंदराम के ट्यूबवेल पर अपने खेत का पलेवा कर रहे थे। रात करीब 12 बजे तक उन्होंने अपने खेत का पलेवा कर लिया था। वह अपना जीन पाइप समेट रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी गांव बमेड़ निवासी रूपकिशोर भी नंदराम के ट्यूबवेल पर पहुंच गया। वह भी अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था लेकिन उसके पास पाइप नहीं था। उसने किसान नत्थूलाल से पाइप मांगा। चूंकि नत्थू घर लौटने की तैयारी में थे, इसलिए उन्होंने पाइप देने से मना कर दिया। इस पर रूपकिशोर ने जातिसूचक शब्द कहते हुए उनसे गालीगलौज की। नत्थूलाल ने इसका विरोध किया तो रूपकिशोर बौखला गया। उसने फावड़ा उठाकर नत्थूलाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फावड़े से उनकी गर्दन काटकर अलग कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद नंदराम ने किसान को बचाने की कोशिश की तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। नंदराम वहां से भाग खड़े हुए। हत्यारोपी ने नत्थूलाल पर कई प्रहार किए। बाद में गर्दन काटकर जमीन में दफन कर दी। बाद में खेत पर नत्थूलाल का बेटा ओमपाल, भाई छोटेलाल, छत्रपाल आदि पहुंचे। रूपकिशोर को पकड़ने की कोशिश में सभी लोगों के चोटें आईं। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे-तैसे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में ओमपाल ने रूपकिशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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बुधवार को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऐश्वर्य कुमार राजपूत, जितेंद्र कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने हत्यारोपी रूपकिशोर को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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