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पालतू कुत्ता मारने पर दस हजार दंड 

Sat, 03 Jun 2017 01:07 AM IST
बरेली। 
बरेली।  Updated Sat, 03 Jun 2017 01:07 AM IST
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Ten thousand penalties for killing a pet
बरेली।  - फोटो : बरेली। 
 सात वर्ष पहले पालतू कुत्ता मारने पर अदालत ने दोषी व्यक्ति पर दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, जबकि अर्थदंड जमा करने पर उसमें से 7500 रुपये कुत्ते के स्वामी को दिए जाएंगे। अभियोजन अधिकारी प्रेमचंद राय के अनुसार थाना बिशारतगंज के गांव अखा के वादी छोटेलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव का उनका पड़ोसी बहादुर उर्फ राम बहादुर 27 मई 2010 को शाम पांच बजे शराब पीकर शोर शराबा कर रहा था। उसे देखकर पालतू कुत्ता भौंकने लगा तो बहादुर घर से भाला ले आया और उसके मुंह में दे मारा। बहादुर ने दो भाले कुत्ते के पेट में भी मारे, जिससे उसकी कुछ ही देर बाद मौत हो गई। कुत्ता को भाला मारते संजीव सिंह, दयाराम व चिम्मनलाल ने देखा। अभियोजन ने विचारण के दौरान एसीजेएम यशवंत कुमार सरोज के समक्ष पांच गवाह पेश किए जबकि बहादुर ने सफाई में एक गवाह पेश किया। सजा सुनाए जाने के बाद बहादुर की ओर से अर्थदंड जमा करने अथवा निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने को समय मांगते हुए एसीजेएम के समक्ष प्रार्थनापत्र दिया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 
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